शिशु तस्करी की सीआइडी जांच पर हाइकोर्ट का सवाल

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 16 May 2017 8:03 AM

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कोलकाता. शिशु तस्करी मामले में सीअाइडी जांच में अभी तक किसी नियम को नहीं माना गया. राज्य के एडवोकेट जनरल किशोर दत्त को जूवेनाइल जस्टिस की किताब पढ़ कर न्यायाधीश असीम कुमार राय की खंडपीठ ने एक-एक नियम के बारे में बताया. गत वर्ष नवंबर में बशीहाट महकमे के बादुड़िया थाना इलाके में एक निजी […]

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कोलकाता. शिशु तस्करी मामले में सीअाइडी जांच में अभी तक किसी नियम को नहीं माना गया. राज्य के एडवोकेट जनरल किशोर दत्त को जूवेनाइल जस्टिस की किताब पढ़ कर न्यायाधीश असीम कुमार राय की खंडपीठ ने एक-एक नियम के बारे में बताया. गत वर्ष नवंबर में बशीहाट महकमे के बादुड़िया थाना इलाके में एक निजी अस्पताल से शिशु तस्करी का मामला सामने आया. सीआइडी ने जांच करके 19 लोगों को गिरफ्तार किया. इसमें कोलकाता के श्रीकृष्ण नर्सिंग होम का मालिक पार्थ चटर्जी भी था.

175 दिन जेल हिरासत में रहने के बाद हाइकोर्ट में पार्थ चटर्जी ने जमानत के लिए आवेदन किया. सोमवार मामले की केस डायरी देख कर अदालत ने राज्य के एजी से पूछा कि जांच में अब तक क्या-क्या किया गया है. एजी ने कहा कि शिशु तस्करी में जो जुड़े हैं उन सभी को बुलाया गया है.

बयान रिकॉर्ड किया गया है. उद्धार हुए बच्चों की डीएनए जांच का आवेदन किया गया है. जब अदालत ने कहा कि जांच में कोई कानून नहीं माना गया. अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी कर फैसले को सुरक्षित रखा है.

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