यूपी में Ola-Uber,Swiggy-Zomato और Rapido के लिए नया नियम,लेना होगा लाइसेंस , बिना परमिट सेवा दी तो होगी कार्रवाई
लाइसेंस के बिना नहीं चला सकेंगे सेवा (AI)
यूपी में Ola, Uber, Swiggy, Zomato जैसी ऐप्स आधारित यात्री और डिलिवरी सेवाओं के लिए नया लाइसेंस नियम लागू. ग्राहकों की सुरक्षा और कंपनियों की जवाबदेही तय करने का उद्देश्य.
UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में ऐप आधारित यात्री और ऑनलाइन डिलिवरी सेवाओं को लेकर नई व्यवस्था लागू की है. अब ओला, उबर, रैपिडो जैसी कंपनियों के साथ ऑनलाइन डिलिवरी सेवा देने वाली ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए राज्य सरकार से आधिकारिक लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा. इस व्यवस्था का उद्देश्य यात्रियों और ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ाने के साथ कंपनियों की जवाबदेही तय करना है.
किन कंपनियों पर लागू होगा नियम?
परिवहन विभाग की ओर से जारी व्यवस्था के अनुसार, दोपहिया, तीन-पहिया, ऑटो और चार-पहिया वाहनों के जरिए यात्री सेवा देने वाले एग्रीगेटर्स को लाइसेंस लेना होगा. इसमें ओला, उबर और रैपिडो जैसी ऐप आधारित सेवाएं शामिल हैं. इसके अलावा ऑनलाइन डिलिवरी सेवा उपलब्ध कराने वाली ई-कॉमर्स कंपनियों पर भी यह व्यवस्था लागू होगी. इनमें स्विगी, जोमैटो और अमेजन जैसी कंपनियां शामिल हैं.
आधिकारिक लाइसेंस लेना होगा जरूरी
नई व्यवस्था के तहत संबंधित कंपनियों को राज्य परिवहन प्राधिकरण से आधिकारिक लाइसेंस प्राप्त करना होगा. इसके लिए कंपनियों को निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा. सरकार का उद्देश्य ऐप आधारित परिवहन और डिलिवरी सेवाओं को एक निर्धारित नियामक व्यवस्था के दायरे में लाना है, ताकि इन सेवाओं की निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके.
नियमों का पालन नहीं किया तो होगी कार्रवाई
सरकार ने स्पष्ट किया है कि बिना लाइसेंस के सेवाएं संचालित करने वाली कंपनियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. इससे कंपनियों को निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना होगा.
यात्रियों और ग्राहकों की सुरक्षा पर जोर
सरकार के इस कदम से ऐप के जरिए कैब, बाइक राइड और अन्य यात्री सेवाओं का इस्तेमाल करने वाले लोगों की सुरक्षा और जवाबदेही से जुड़े पहलुओं पर निगरानी बढ़ेगी. किसी शिकायत या नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित सेवा प्रदाता की जिम्मेदारी तय करने के लिए नियामकीय व्यवस्था उपलब्ध रहेगी. इसी तरह ऑनलाइन डिलिवरी सेवाओं को भी निर्धारित नियमों के दायरे में लाने से कंपनियों की कार्यप्रणाली पर निगरानी रखने में मदद मिलेगी.
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