यूपी के इन सरकारी कर्मचारियों के दिवाली बोनस पर आफत! योगी सरकार नहीं भेजेगी पैसा, जानिए क्यों
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 01 Nov 2021 9:01 AM
diwali bonus 2021 uttar pradesh: यूपी के जिन सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ किसी अदालत में कोई मुकदमा चल रहा हो या या आपराधिक मुदकमे में सजा मिली हो उन्हें बोनस का लाभ नहीं दिया जाएगा.
उत्तर प्रदेश में दिवाली से पहले योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को फेस्टिवल बोनस देने का ऐलान किया है. बताया जा रहा है कि नवंबर की सैलरी में दिवाली बोनस कर्मचारियों के खाते में भेजा जा सकता है. इधर, सरकार ने नियम जारी करते हुए कहा उन कर्मचारियों को बोनस नहीं दिया जाएगा, जिनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई चल रही है.
रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार उन कर्मचारियों को दिवाली बोनस नहीं देगी, जिनका 31 मार्च 2021 तक सेवा का एक साल पूरा नहीं हुआ है. वहीं यूपी के जिन सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ किसी अदालत में कोई मुकदमा चल रहा हो या जिन्हें 2021-22 में किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई या आपराधिक मुदकमे में सजा मिली हो उन्हें बोनस का लाभ नहीं दिया जाएगा.
इन कर्मचारियों को मिलेगा बोनस का लाभ– सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यूपी के अनुसार 31 मार्च 2021 तक एक साल की सेवा पूरी करने वाले सरकारी कर्मचारी, 3 साल या उससे अधिक समय से काम कर रहे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को दिवाली का बोनस दिया जाएगा.
इसके अलावा जो पेंशनर 31 मार्च 2021 के बाद रिटायर हुए हैं, उन्हें भी दिवाली बोनस का लाभ योगी सरकार देगी. सरकारी सूत्रों ने मीडिया को बताया कि सैलरी में आने वाले इस बोनस का 75% हिस्सा ईपीएफ खाते में और 25% हिस्सा नकद भुगतान किया जाएगा. हालांकि जिन कर्मचारियों का अकाउंट ईपीएफ में नहीं है, उनकी रकम एनसीसी या पीपीएफ में जमा कराई जाएगी.
वहीं बताया जा रहा है कि यूपी सरकार द्वारा सभी सरकारी, अर्धसरकारी, संविदा एवं आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के अक्तूबर माह का वेतन एक नवंबर तक भेज दिया जाएगा. सीएम योगी ने पिछले दिनों विभाग को इस संबंध में सख्त निर्देश दिए थे.
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