UP News : बलिया के कोर्ट ने हत्या के दोषी को सुनायी आजीवन कारावास की सजा , 2016 की घटना में आया फैसला

Published by : अनुज शर्मा Updated At : 06 Apr 2023 4:07 PM

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बलिया जिला के अपर जिला जज हुसैन अहमद अंसारी की अदालत ने 2016 में हुई हत्या के एक मामले में अपना फैसला सुना दिया है. हत्यारोपी को जेल के साथ- साथ 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

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लखनऊ. बलिया जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति की हत्या के मामले में आरोपी एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अभियोजन पक्ष के अनुसार, सुखपुरा थाना क्षेत्र के यतिनाथ में 14 अप्रैल 2016 की रात को आयोजित चैता मुकाबला नामक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान अखिलेश सिंह (35) नाम के व्यक्ति की पुरानी रंजिश को लेकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

गांव के ही युवक की कर दी थी हत्या

इस मामले में अखिलेश सिंह के पिता अनिरुद्ध सिंह की तहरीर पर उसके गांव के ही रहने वाले धीरज सिंह के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था. अधिवक्ता त्रिभुवन नाथ यादव ने बृहस्पतिवार को बताया कि अपर जिला जज हुसैन अहमद अंसारी की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने बाद बुधवार को धीरज सिंह को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 30 हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई.

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