दुष्कर्म मामले में भारतीय क्रिकेटर यश दयाल को बड़ी राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई अंतरिम रोक

सांकेतिक तस्वीर (AI)
UP News: भारतीय तेज गेंदबाज यश दयाल को गाजियाबाद दुष्कर्म मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है. अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और मामले की जांच जारी रहेगी.
UP News: क्रिकेटर और आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के तेज गेंदबाज यश दयाल को गाजियाबाद में दर्ज दुष्कर्म मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है. अदालत ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार और शिकायतकर्ता से जवाब तलब किया है. अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी.
क्या है पूरा मामला?
गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में एक महिला की शिकायत पर यश दयाल के खिलाफ दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी. शिकायतकर्ता का आरोप है कि क्रिकेटर ने शादी का झांसा देकर लंबे समय तक उसका शारीरिक शोषण किया. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. मामले में लगाए गए आरोपों की जांच अभी जारी है और अदालत ने इस स्तर पर आरोपों की सत्यता पर कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की है.
हाईकोर्ट से मिली अंतरिम राहत
यश दयाल ने एफआईआर और गिरफ्तारी की आशंका को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी. साथ ही राज्य सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.
जांच जारी रहेगी
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह केवल अंतरिम राहत है. पुलिस मामले की जांच जारी रखेगी और अगली सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी.
अगली सुनवाई पर टिकी निगाहें
हाईकोर्ट के आदेश से फिलहाल यश दयाल को राहत मिल गई है, लेकिन दुष्कर्म मामले का अंतिम फैसला अभी होना बाकी है. अब सभी की नजर अगली सुनवाई पर रहेगी, जहां अदालत मामले में आगे का फैसला करेगी.
यह भी पढ़ें: घर-दुकान बनाने वालों के लिए जरूरी खबर, बिना इस सर्टिफिकेट नहीं पास होगा नक्शा, LDA ने लागू की नई व्यवस्था
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

लेखक के बारे में
By Tilak Kumar
तिलक कुमार पिछले 14 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें प्रिंट और डिजिटल मीडिया में रिपोर्टिंग का व्यापक अनुभव है. अमर उजाला, प्रभात खबर, जनसंदेश टाइम्स और राष्ट्रीय सहारा जैसे प्रतिष्ठित समाचार संस्थानों में क्राइम रिपोर्टर के रूप में कार्य कर चुके हैं. अपराध, राजनीति और हाइपरलोकल पत्रकारिता उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता के क्षेत्र हैं. मैदानी रिपोर्टिंग के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण और प्रभावशाली खबरों को पाठकों तक पहुंचाया है. जमीनी मुद्दों की गहरी समझ और तथ्यों पर आधारित रिपोर्टिंग उनकी पहचान रही है. वर्तमान में वह प्रभात खबर की डिजिटल टीम के साथ जुड़े हुए हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति, अपराध तथा जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों पर लगातार लेखन और रिपोर्टिंग कर रहे हैं.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










