बलिया में तत्कालीन CMO-रेडियोलॉजिस्ट समेत 5 पर FIR, कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने शुरू की जांच

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बलिया में तत्कालीन CMO-रेडियोलॉजिस्ट समेत 5 पर FIR (AI)

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बलिया में तत्कालीन CMO और रेडियोलॉजिस्ट समेत पांच लोगों के खिलाफ आयु प्रमाणपत्र में हेरफेर के आरोप में FIR दर्ज की गई है. यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर हुई है, जिसमें मामले की गहन जांच शुरू हो गई है.

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UP News: बलिया सदर कोतवाली पुलिस ने तत्कालीन सीएमओ, रेडियोलॉजिस्ट समेत पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. पुलिस ने यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश के बाद की है, इन सभी लोगों पर किशोर न्याय बोर्ड में चल रहे एक मामले से जुड़े आयु प्रमाणपत्र में कथित छेड़छाड़ और कूटरचना का आरोप है. आरोप है कि आयु प्रमाणपत्र में दर्ज उम्र को कथित तौर पर बदलकर उसके आधार पर दस्तावेज जारी किए गए.

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2019 में दर्ज हुआ था मामला

गड़वार थाना क्षेत्र के सवन गांव निवासी जयराम राम ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उनके बेटे प्रवीन्द्र कुमार के खिलाफ वर्ष 2019 में गड़वार थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी. उस समय प्रवीन्द्र के नाबालिग होने का दावा किया गया, जिसके बाद मामला किशोर न्याय बोर्ड पहुंचा. आवेदन के अनुसार, किशोर न्याय बोर्ड ने प्रवीन्द्र की आयु निर्धारण के लिए 20 दिसंबर 2021 को जिला चिकित्सालय में मेडिकल परीक्षण कराने का आदेश दिया था.

मेडिकल जांच के बाद आयु 20 वर्ष दर्ज

17 जनवरी 2022 को चिकित्सकों की टीम ने प्रवीन्द्र की आयु का परीक्षण किया, इसके बाद जारी आयु प्रमाणपत्र में उसकी उम्र 20 वर्ष दर्ज किए जाने का दावा किया गया. आरोप है कि बाद में इसी प्रमाणपत्र में उम्र को कथित रूप से बदलकर 20 की जगह 22 वर्ष कर दिया गया, इसी मामले को लेकर न्यायालय में शिकायत की गई थी.

कोर्ट के आदेश पर पांच के खिलाफ केस

शिकायत पर न्यायालय के आदेश के बाद सदर कोतवाली पुलिस ने तत्कालीन सीएमओ, रेडियोलॉजिस्ट समेत पांच आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है. कोतवाल प्रवीण सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मुकदमा दर्ज किया गया है और मामले की जांच की जा रही है. आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही स्पष्ट होगी.

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