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राम पथ पर नहीं बिकेगा शराब और मांस, इन विज्ञापनों पर भी लगी पाबंदी

Ayodhya News: अयोध्या नगर निगम प्रशासन ने प्रस्ताव पारित कर राम पथ के 14 किलोमीटर की सीमा में शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है.

Ayodhya News: राम नगरी अयोध्या में नगर निगम प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लेते हुए नशीली खाद्य और पेय पदार्थों के साथ मांस की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंधित लगाने का प्रस्ताव पारित किया है, जिसके बाद अब राम पथ के 14 किलोमीटर की सीमा में शराब और मांस की बिक्री नहीं हो पाएगी. दरअसल, इसी रास्ते पर राम मंदिर भी पड़ता है. ऐसे में किसी की धार्मिक भावना न भड़के इसी मकसद के साथ निगम ने यह फैसला लिया है.

इन चीजों पर लगी रोक

अयोध्या नगर निगम के फैसले के बाद अब राम पथ में शराब और मांस की बिक्री नहीं हो पाएगी. इसके अलावा, प्रशासन ने बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटका, पान मसाला और इनरवियर के विज्ञापन भी रोक लगाई गई है. गौरतलब है कि अयोध्या के कई इलाकों में पहले से ही शराब और मांस की बिक्री पर रोक लगाई गई है. ऐसे में नगर निगम के इस प्रस्ताव के बाद से अब कुछ और इलाके भी प्रतिबंधित इलाके में शामिल हो जाएंगे.

कार्यकारी समिति ने पारित किया आदेश

इस मामले के लेकर नगर निगम मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने कहा कि अयोध्या नगर निगम की कार्यकारी समिति में 12 पार्षद शामिल हैं, जिन्होंने शहर में धार्मिक भावनाओं को बनाए रखने के लिए यह प्रस्ताव पारित किया है. खास बात यह है कि इस प्रस्ताव में बीजेपी के मुस्लिम पार्षद सुल्तान अंसारी भी शामिल हैं.

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जानें कब से लागू होगा नियम?

राम पथ अयोध्या से सरयू तट तक फैला हुआ है, जिसमें 5 किलोमीटर का हिस्सा फैजाबाद शहर के अंतर्गत आता है और इस जगह मांस और शराब की बिक्री वाली कई दुकानें मौजूद हैं. इस प्रतिबंध को कब और कैसे लागू किया जाएगा, इस संबंध में नगर निगम जल्द ही प्रारुप तैयार करेगा.

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