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Aligarh News: बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के वाहन रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी, बीमा पर भी लगी रोक

Updated at : 04 Jul 2022 6:45 PM (IST)
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Aligarh News: बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के वाहन रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी, बीमा पर भी लगी रोक

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर पूरे देश में हर वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जरूरी होगा. इसे प्रभावी बनाने के लिए अलीगढ़ के सम्भागीय परिवहन विभाग ने अलीगढ़ मंडल के अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज जनपदों में हर वाहन के लिए प्रदूषण प्रमाणपत्र बनवाना जरूरी कर दिया है.

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Aligarh News: अलीगढ़ जनपद में वाहन का प्रदूषण प्रमाणपत्र बनवाने के लिए वाहन चालकों की रूचि कम देखने को मिलती है. मगर अब बिना प्रदूषण प्रमाणपत्र के न तो वाहन का रजिस्ट्रेशन होगा और न ही वाहन का बीमा होगा. अलीगढ़ ही नहीं पूरे देश में अब वाहन का प्रदूषण प्रमाणपत्र बनवाना जरूरी होगा. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर पूरे देश में हर वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जरूरी होगा. इसे प्रभावी बनाने के लिए अलीगढ़ के सम्भागीय परिवहन विभाग ने अलीगढ़ मंडल के अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज जनपदों में हर वाहन के लिए प्रदूषण प्रमाणपत्र बनवाना जरूरी कर दिया है.

पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जरूरी

अलीगढ़ में बिना प्रदूषण प्रमाणपत्र के लगभग आधे से ज्यादा वाहन सड़क पर दोड़ रहे हैं. अब विभाग ने सभी वाहनों के लिए प्रदूषण चैक कराके प्रदूषण प्रमाणपत्र बनवाने के निर्देश जारी किए हैं. अगर वाहन कि प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं है, तो वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और उसे आरसी नहीं मिल पाएगी. अब जब तक वाहन की सेहत यानी प्रदूषण स्थिति चैक नहीं होगी, तब तक वाहन का बीमा नहीं हो सकेगा. विभाग ने बीमा कंपनियों और बीमा एजेंटों को निर्देश दिए हैं कि वाहन के प्रदूषण प्रमाणपत्र के बिना उसका बीमा न किया जाए, अगर ऐसा होता है, तो वाहन को ब्लॉक कर दिया जाएगा.

सभी काम से पहले प्रदूषण प्रमाणपत्र

वाहन के किसी काम से पहले आरटीओ विभाग प्रदूषण प्रमाणपत्र की डिमांड करेगा. वाहन के रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, ट्रांसफर, रोड टैक्स आदि अन्य काम करवाने से पहले प्रदूषण प्रमाणपत्र दिखाना जरूरी होगा. प्रदूषण प्रमाणपत्र अगर वाहन चालक के पास नहीं है, तो अब 10 हजार तक का जुर्माना देना होगा. नए मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत बिना डीएल के 5000, बिना आरसी 5000, बिना बीमा के 2000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा.

रिपोर्ट : चमन शर्मा

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