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Gyanvapi Masjid Case LIVE: श्रृंगार गौरी केस की अगली सुनवाई 12 जुलाई को, मुस्लिम पक्ष ने रखी अपनी दलील

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Gyanvapi Masjid Case LIVE: वाराणसी के ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई आज यानी 4 जुलाई को मामले की सुनवाई जिला जज की अदालत में शुरू हो चुका है. सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष अपनी दलील रख रहा है.

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श्रृंगार गौरी केस की अगली सुनवाई 12 जुलाई को

वाराणसी के जिला कोर्ट में ज्ञानवापी केस में 35 दिनों के बाद सुनवाई की गई. कोर्ट के अंदर 40 लोगों को रहने की अनुमति दी गई थी. जिला जज के यहां केस मेरिट के आधार पर सुनवाई की. इस बीच मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें पेश कीं.

 श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजन के मामले पर सुनवाई शुरू

वाराणसी के ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी केस की अगली सुनवाई का इंतजार खत्म हो गया है. मामले की सुनवाई आज यानी 4 जुलाई को दोपहर 2.30 बजे से जिला अदालत में शुरू हो चुकी है. सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष अपनी दलील रख रहा है. 35 दिन बाद फिर से मामले पर सुनवाई शुरू हुई है.

मेरे नाम को लेकर भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही- हरिशंकर जैन

ज्ञानवापी मामले के अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने कहा कि मेरे नाम को लेकर भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है, हमें ज्ञानवापी केस देखना है कौन क्या कह रहा है. इससे मतलब नहीं है, मेरा लक्ष्य भव्य और दिव्य मंदिर बनवाना है.

सुनवाई से पहले हिंदू पक्ष ने काशी विश्वनाथ मंदिर में किए दर्शन

श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई से पहले हिंदू पक्ष के लोगों ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया. इस मौके पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन भी साथ रहे. वकील विष्णु शंकर जैन ने दर्शन पूजन के बाद कहा की मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें जारी रखेगा. हिंदू पक्ष के अनुसार, उनका मामला चलने योग्य नहीं है. पूजा करने की मांग हमारी कानूनी रूप से मान्य है.

Varanasi News: वाराणसी के ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी केस की अगली सुनवाई का इंतजार खत्म हो गया है. मामले की आज यानी 4 जुलाई को दोपहर 2 बजे से जिला अदालत में सुनवाई होगी. सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष अपनी दलील रखेगा. मिली जानकारी के अनुसार आज हिंदू पक्ष को दलील पेश करने का मौका नहीं मिल सकेगा.

पूजा करने की हमारी मांग कानूनी रूप से मान्य- जैन

ज्ञानवापी मामले में आज फिर से वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होनी है. हिंदू पक्ष के वकील अधिवक्ता विष्णु जैन ने बताया कि, आज मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें जारी रखेगा. उनके अनुसार, मामला चलने योग्य नहीं है, लेकिन हमने कहा है कि यह बनाए रखने योग्य है. वहां पूजा करने की हमारी मांग कानूनी रूप से मान्य है.

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