Gyanvapi Case LIVE: ज्ञानवापी केस में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी, आज दो घंटे हुई बहस
Gyanvapi Masjid Case Live: आज यानी 30 मई को वाराणसी की जिला और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई हो रही है. फास्ट ट्रैक में सुनवाई पूरी हो चुकी है, अब फैसला आना बाकी है. वहीं ज्ञानवापी मामले की सुनवाई जिला जज की अदालत में 2 बजे से शुरू हो चुकी है.
मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता अपनी दलीलें रख रहे…
जिला जज की अदालत में मां शृंगार गौरी-ज्ञानवापी प्रकरण की सुनवाई शुरू होने वाली है. हर-हर महादेव के उद्घोष के बीच हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने जिला न्यायाधीश के अदालत कक्ष में प्रवेश किया. एडवाइजर रंजना अग्निहोत्री को कोर्ट रूम में घुसने से रोक दिया गया. मुस्लिम पक्ष के वकील मोहम्मद तौहीद ने जिला न्यायाधीश की अदालत में प्रवेश किया. तौहीद ने अदालत से अनुरोध किया कि ज्ञानवापी सर्वे का वीडियो और फोटो मीडिया को न दिया जाए. अदालत के अधिकारियों ने अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री को अदालत के अंदर जाने की अनुमति दी. पक्षकारों सहित वकीलों को मिलाकर 47 लोगों को सुनवाई के लिए उपस्थित होने की अनुमति दी गई है. जिला जज को अभी अदालत कक्ष में अपनी सीट पर आसीन होना है. दरअसल, मां शृंगार गौरी से संबंधित मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है, इस दावे के साथ मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता अपनी दलीलें जारी रखे हुए हैं.
हिंदू पक्ष का दावा, हमने कुछ भी वायरल नहीं किया

हिंदू पक्ष के वकील सुधीर जैन ने कहा है कि हमें मिला लिफाफा अभी खोला ही नहीं गया है. हम लोगों को चार लिफाफे मिले थे. इसको अभी खोला ही नहीं गया है. मिले चारों लिफाफे सील बंद हैं. हिंदू पक्ष ने इन्हें वायरल नहीं किया है.
वादी और प्रतिवादी से अंडरटेकिंग लिया जा रहा

कमीशन की कार्यवाही से संबंधित वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की रिपोर्ट लेने के लिए जिला जज की अदालत के बाहर भारी भीड़ जुटी है. मामले से जुड़े सभी वादी और प्रतिवादी लोगों से एक अंडरटेकिंग लिया जा रहा है. इसमें स्पष्ट तौर पर इस वीडियो या फोटो के दुरुपयोग के बाबत एक शपथ पत्र भी लिया जा रहा है.
ज्ञानवापी पर सुनवाई अब 4 जुलाई को
ज्ञानवापी मसले पर अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी. वाराणसी कोर्ट में सोमवार को करीब 2 घंटे तक सुनवाई चली थी. इस बीच मुस्लिम पक्ष ने विस्तार से अपनी बात रख दी है.
प्रतिवादी पक्ष अब भी पेश कर रहा अपनी दलीलें
मुस्लिम पक्ष के वकील अभयनाथ यादव ने कहा कि वादी पक्ष द्वारा किया गया दावा कि मस्जिद परिसर वक्फ संपत्ति नहीं है, गलत है. फिलहाल, हिंदू पक्ष द्वारा दायर वाद के पैराग्राफ प्रतिवादी पक्ष द्वारा पढ़े जा रहे हैं.
केंद्रीय ब्राह्मण महासभा ने भी दाखिल की याचिका
वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर केंद्रीय ब्राह्मण महासभा की ओर से एक नई याचिका दाखिल कर दी गई है. ज्ञानवापी मसले पर याचिका की संख्या काफी तेजी से बढ़ती जा रही है.
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By Prabhat Khabar News Desk
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