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UP News: गाजियाबाद में दो महीने के लिए लगी धारा 144, सोशल मीडिया को लेकर जारी हुए ये निर्देश

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी धारा- 144 लागू कर दी गई है. गाजियाबाद में 10 अगस्त 2022 तक धारा 144 लागू रहेगी. गाजियाबाद के जिलाधाकिरी राकेश कुमार सिंह ने धारा 144 को लेकर कई निर्देश जारी किए हैं.

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद (Ghaziabad News) में भी धारा- 144 (Section- 144) लागू कर दी गई है. गाजियाबाद में 10 अगस्त 2022 तक धारा 144 लागू रहेगी. आदेश के अनुसार, बिना अनुमति सभाओं पर रोक लगा दी है. इस दौरान पांच या पांच से अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर एकत्रित नहीं हो सकेंगे. साथ ही साथ सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर अस्त्र और शस्त्र लेकर सार्वजनिक तौर पर घूमने पर भी लगी है.

गाजियाबाद के जिलाधाकिरी राकेश कुमार सिंह ने धारा 144 को लेकर कई निर्देश जारी किए हैं. बता दें कि पिछले दिनों ही यूपी के कई शहरों में जुमे की नमाज के बाद हिंसा भड़कने के बाद गाजियाबाद जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया है. डीएम ने व्हाट्सऐप और सोशल मीडिया को लेकर भी निर्देश जारी किया है. डीएम ने अफवाह फैलाने वाले लोगों की सूचना पुलिस और प्रशासन को देने के निर्देश जारी किए हैं. इसके साथ साथ धार्मिक स्थलों को छोड़ लाउडस्पीकर बजाने पर रोक दी गई है. बता दें कि ये पाबंदियां 10 अगस्त तक के लिए लगाई गईं हैं.

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डीएम ने गाजियाबाद में धार्मिक स्थलों को छोड़ लाउडस्पीकर बजाने पर रोक भी लगाई है. धार्मिक त्यौहार और परीक्षाओं के चलते जिले का माहौल खराब न हो, लिहाजा 2 महीने के लिए धारा 144 लगा दी गई है. गौरतलब है कि यूपी सरकार के ये सुरक्षा इंतजाम बीते शुक्रवार को कानपुर में जुमे की नमाज के बाद कुछ हिस्सों में हिंसा भड़कने के बाद किए गए हैं. कानपुर, प्रयागराज, सहारनपुर और लखनऊ में पहले से ही सीआरपीसी की धारा 144 लागू है.

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