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Indian Railways: ट्रेन में यात्रा से पहले जान लें रेलवे का ये नया नियम, नहीं तो लग सकता है भारी जुर्मना

Updated at : 06 Jun 2022 11:18 AM (IST)
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Indian Railways: ट्रेन में यात्रा से पहले जान लें रेलवे का ये नया नियम, नहीं तो लग सकता है भारी जुर्मना

Jalandhar: Migrants board a train for their home states amid rise in coronavirus cases across the country, in Jalandhar, Friday, Jan 21, 2022. (PTI Photo) (PTI01_21_2022_000038B)

उत्तर रेलवे (NR) के बड़ौदा हाउस मुख्यालय, दिल्ली से बरेली, मुरादाबाद, देहरादून, रामपुर, चंदौसी, रुड़की, शाहजहांपुर, हापुड़, मेरठ, सहारनपुर आदि स्टेशन अधीक्षक को पैसेंजर लगेज के लिए फरमान भेज दिया है. इसमें यात्रियों के टिकट के साथ ही उनके लगेज का वजन भी चेक करने के निर्देश दिए हैं.

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Bareilly News: अगर आप रेल यात्रा करने की तैयारी में हैं, तो सफर से पहले अपने सामान (luggage) का वजन जरूर चेक कर लें. क्योंकि, उत्तर रेलवे (NR) के बड़ौदा हाउस मुख्यालय, दिल्ली से बरेली, मुरादाबाद, देहरादून, रामपुर, चंदौसी, रुड़की, शाहजहांपुर, हापुड़, मेरठ, सहारनपुर आदि स्टेशन अधीक्षक को पैसेंजर लगेज के लिए फरमान भेज दिया है. इसमें यात्रियों के टिकट के साथ ही उनके लगेज का वजन भी चेक करने के निर्देश दिए हैं.

तय सीमा से अधिक लगेज ले जाने पर लगेगा जुर्माना

हालांकि, रेलवे अफसरों ने बताया कि इंडियन रेलवे ने लगेज को लेकर सभी स्टेशन को निर्देश दिए हैं. मगर, एनआर की स्टेशनों पर फरमान आने के बाद जल्द अमल शुरू हो जाएगा. इसके बाद अधिक लगेज लेकर चलने वाले यात्रियों से जुर्माना वसूल किया जाएगा. इंडियन रेलवे का मानना है कि ट्रेन में सफर करने वाले पैसेंजर तय सीमा से अधिक लगेज लेकर चलते हैं. इससे सफर करने वाले अन्य पैसेंजर को को भी दिक्कत होती है.

6 गुना अधिक चार्ज किया जाएगा वसूल

मगर, अब अधिक लगेज लेकर चलने वाले ऐसे पैसेंजर से जुर्माना वसूल किया जाएगा. इसको लेकर कुछ समय पहले रेलवे बोर्ड ने ट्विटर के माध्यम से पैसेंजर को अलर्ट किया है. इसके साथ ही तय सीमा से अधिक लगेज लेकर चलने वाले पैसेंजर से पार्सल में लगेज बुक कराने को कहा है, लेकिन इसके बाद भी पैसेंजर तय सीमा से अधिक लगेज लेकर ट्रेन में सफर करते हैं, तो ऐसे पैसेंजर से 06 गुना अधिक चार्ज वसूल किया जाएगा.

कंपार्टमेंट से टॉयलेट तक में लगेज

ट्रेन में सफर करने वाले पैसेंजर अपने लगेज को कंपार्टमेंट से लेकर टॉयलेट और गेट तक में भर देते हैं. इससे अन्य पैसेंजर को भी दिक्कत होती है. मगर, अब ऐसे पैसेंजर पर जुर्माने के माध्यम से शिकंजा कसा जाएगा.

35 से 70 किलो तक की छूट

इंडियन रेलवे के लगेज नियम के अनुसार, हर पैसेंजर अपने साथ प्रति टिकट पर 35 किलो से लेकर 70 किलो तक का लगेज लेकर सफर कर सकता है. मगर, यह वजन उस कंपार्टमेंट पर निर्भर है. जिसमें वह सफर कर रहा है, लेकिन, अगर रेलवे की ओर से निर्धारित सीमा से अधिक लगेज है. तब पैसेंजर से एक्सट्रा चार्ज लिया जाएगा. इसके लिए मिनिमियम चार्ज 30 रुपए है.

सफर में इतने वजन की छूट

इंडियन रेलवे ने प्रति पैसेंजर लगेज के भार में छूट दी है. इसमें एसी फर्स्ट क्लास में 70 किलो (चार्ज देकर अतिरिक्त 15 किलो से लेकर अधिकतम 150 किलो तक, एसी-2 टियर/फर्स्ट क्लास- 50 किलो (चार्ज देकर अतिरिक्त 10 किलो से लेकर अधिकतम 100 किलो, एसी-3 टियर/एसी चेयर कार- 40 किलो (चार्ज देकर अतिरिक्त 10 किलो से लेकर अधिकतम 80 किलो,स्लीपर क्लास-40 किलो (चार्ज देकर अतिरिक्त 10 किलो से लेकर अधिकतम 80 किलो और सेकंड क्लास- 35 किलो (चार्ज देकर अतिरिक्त 10 किलो से लेकर अधिकतम 70 किलो तक की अनुमति है.

30 मिनट पहले बुक करा लें लगेज

पैसेंजर के पास अधिक लगेज है, तो वह बोर्डिंग स्टेशन के लगेज ऑफिस में ट्रेन के रवाना होने से कम से कम 30 मिनट पहले अपना लगेज बुक करा सकते हैं.इसके साथ ही पैसेंजर टिकट बुक करते समय भी एडवांस में लगेज बुक करा सकते हैं.मगर, इसके लिए पैसेंजर को रेलवे की ओर से तय पार्सल बुकिंग का भुगतान करना होगा, लेकिन इसके बाद सुकून से सफर कर सकेंगे.

रिपोर्ट: मुहम्मद साजिद

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