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बसपा सांसद अतुल राय कोर्ट में पेशी के लिए जाते समय बेहोश होकर गिरे, पुलिस और समर्थकों ने उठाया

Updated at : 08 Sep 2022 3:08 PM (IST)
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बसपा सांसद अतुल राय कोर्ट में पेशी के लिए जाते समय बेहोश होकर गिरे, पुलिस और समर्थकों ने उठाया

अतुल राय पर रेप का मुकदमा दर्ज कराने वाली युवती और उसके साथी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने 16 अगस्त 2021 को सोशल मीडिया पर लाइव होकर आत्मदाह कर लिया था. दिल्ली के अस्पताल में 21 अगस्त को सत्यम राय की इलाज के दौरान मौत हो गई थी. वहीं, 24 अगस्त को पीड़ित युवती की मौत हो गई थी.

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Varanasi News: यूपी की घोसी लोकसभा सीट से बसपा सांसद अतुल राय गुरुवार को वाराणसी के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए कोर्ट में पेशी के लिए ले जाते अचानक बेहोश हो गए. बसपा सांसद को उनके समर्थक और पुलिस के जवान उठाकर कोर्ट के अंदर ले गए. फिलहाल, उनकी तबियत ठीक बताई जा रही है.

एमपी-एमएलए कोर्ट में थी पेशी

नैनी की प्रयागराज जेल में बंद उत्तर प्रदेश की घोसी लोकसभा से बसपा सांसद अतुल राय गुरुवार को वाराणसी के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए कोर्ट में पेशी के लिए वाराणसी लाए गए. बसपा सांसद अतुल राय के अधिवक्ता अनुज यादव ने बताया कि सांसद पर दुष्कर्म का आरोप लगाकर जान देने वाली युवती और उसके दोस्त को आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़ा हुआ मामला दर्ज है.

एसआईटी का गठन

दरअसल, अतुल राय पर रेप का मुकदमा दर्ज कराने वाली युवती और उसके साथी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने 16 अगस्त 2021 को सोशल मीडिया पर लाइव होकर आत्मदाह कर लिया था. दिल्ली के अस्पताल में 21 अगस्त को सत्यम राय की इलाज के दौरान मौत हो गई थी. वहीं, 24 अगस्त को पीड़ित युवती की मौत हो गई थी. युवती और उसके साथी ने आत्मदाह करने से पहले सोशल मीडिया पर लाइव आकर बसपा सांसद और कई अधिकारियों के खिलाफ बयान दिया था और आरोप लगाया था कि एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है. दोनों का आरोप था कि पुलिस युवती और उसके साथी को ही फंसाने का प्रयास कर रही है. उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पूरे प्रकरण में जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था.

क्या कहा था कोर्ट… 

बसपा सांसद अतुल राय रेप के आरोप से पिछले महीने बरी हो गए. एमपी-एमएलए कोर्ट में सियाराम चौरसिया की अदालत ने 6 अगस्त को बसपा सांसद अतुल राय को बरी कर दिया था. अदालत ने अपना आदेश 101 पेज में दिया था. अदालत ने कहा था कि पीड़िता ने जो सबूत दिए हैं और जो बात कही गई है वह न तो विश्वसनीय है न ही बेदाग है. पीड़ित पक्ष अतुल राय पर आरोपों को साबित करने में असफल रहा है. ऐसे में आरोपी अतुल राय को दोषमुक्त किया जाना न्याय संगत है.

रिपोर्ट : विपिन सिंह

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