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UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बृजेश सिंह को दी जमानत, मुख्तार अंसारी पर हमले का था आरोप

Updated at : 04 Aug 2022 7:44 AM (IST)
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UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बृजेश सिंह को दी जमानत, मुख्तार अंसारी पर हमले का था आरोप

Uttar Pradesh News: पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी पर हुए जानलेवा हमले में गनर समेत तीन लोगों की मौत हो गई थी. यह घटना जुलाई 2001 को हुआ था.

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Uttar Pradesh News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी पर हुए जानलेवा हमले व हत्या के षड्यंत्र के आरोपी माफिया बृजेश सिंह की जमानत मंजूर कर ली है. माफिया बृजेश सिंह पिछले 12 साल से जेल में बंद है. बाता दें कि बृजेश सिंह व अन्य लोगों के खिलाफ गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में जानलेवा हमला व हत्या सहित आईपीसी की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था.

जमानत के समर्थन में याची की ओर से कहा गया कि वह इस मामले में 2009 से जेल में बंद है. बता दें कि उसरी चट्टी कांड में बृजेश सिंह की ओर से पूर्व में 18 नवंबर, 2020 हाईकोर्ट के समक्ष जमानत याचिका दाखिल की जा चुकी है. जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था. साथ ही कोर्ट ने मुकदमे के विचारण को एक वर्ष में पूरा करने को कहा था. गौरतलब है कि उसरी चट्टी कांड मामले में विधायक मुख्तार अंसारी ने मुहम्मदाबाद थाने में बृजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह पर FIR दर्ज कराई थी.

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पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी पर हुए जानलेवा हमले में गनर समेत तीन लोगों की मौत हो गई थी. घटना जुलाई 2001 की है. वहीं पिछले दिन कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा गया था कि मुख्तार अंसारी को सुरक्षा की वजह से कोर्ट में पेश नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से मामले में देरी हो रही है. बता दें कि बृजेश सिंह ने मामले में देरी से हो रही सुनवाई को आधार बनाते हुए कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है.

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Rajat Kumar

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By Rajat Kumar

Media Person. Five years of experience working in digital media doing videos and writing content. Love to do ground reporting.

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