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Rajasthan Corona Alert: राजस्थान में आज से 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लागू, बिना जांच रिपोर्ट आये तो किया जायेगा कोरेंटिन

Updated at : 22 Mar 2021 12:36 PM (IST)
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Rajasthan Corona Alert: राजस्थान में आज से 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लागू, बिना जांच रिपोर्ट आये तो किया जायेगा कोरेंटिन

राजस्थान सरकार कोरोना के दोबारा बढ़ते मामले को देख अब प्रदेश के लिए सतर्क हो गयी है. सूबे के 8 शहरों में 22 मार्च से फिर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है. वहीं बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों पर भी निगरानी कड़ी कर दी गई है. अब नियमों को और अधिक ठोस कर दिया गया है. किसी भी राज्य से राजस्थान में प्रवेश करने वालों को अब कोरोना जांच रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा.

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राजस्थान सरकार कोरोना के दोबारा बढ़ते मामले को देख अब प्रदेश के लिए सतर्क हो गयी है. सूबे के 8 शहरों में 22 मार्च से फिर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है. वहीं बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों पर भी निगरानी कड़ी कर दी गई है. अब नियमों को और अधिक ठोस कर दिया गया है. किसी भी राज्य से राजस्थान में प्रवेश करने वालों को अब कोरोना जांच रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा.

सूबे में कोरोना ने अचानक अपनी रफ्तार तेज कर दी है. पिछले दो महीने के बाद संक्रमण दर शनिवार को तेजी से बढ़ा. एक दिन में 445 नए संक्रमित मिले. जिसके बाद मुख्यमंत्री ने सतर्कता बरतते हुए कई निर्णय लिये. जिन आठ शहरों मे आज से नाइट कर्फ्यू लागू है उसमें राजधानी जयपुर सहित अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा और कुशलगढ़ शामिल हैं. इन शहरों में रात 11 से सुबह 5 बजे तक यह कर्फ्यू लागू रहेगा. वही अन्य शहरों में भी रात 10 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे.

राजस्थान में पहले केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश से आने वाले लोगों के लिए ही आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य थी. लेकिन अब किसी भी राज्य से राजस्थान में प्रवेश करने पर यह रिपोर्ट साथ रखना जरुरी होगा. अगर किसी व्यक्ति के पास यह रिपोर्ट नहीं रहा तो उन्हें 15 दिनों के लिए कोरेंटिन किया जायेगा. 72 घंटे पहले की रिपोर्ट को मान्य माना जायेगा.

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उन फैक्ट्रियों को नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट दी गई है जिनमें नाइट शिफ्ट किया जाता है और लगातार उत्पादन होता है. वहीं IT कंपनियां, रेस्टोरेंट,आपातकालीन सेवाओं से संबंधित दफ्तर, केमिस्ट शॉप, विवाह संबंधी समारोह,बस स्टैंड/ रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने जाने वाले यात्रीगण,माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति, माल परिवहन करने वाले भार वाले वाहनों को इसमें शामिल नहीं किया गया हैं.

Posted By: Thakur Shaktilochan

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