नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले को 22 साल की सजा
Updated at : 18 Aug 2019 3:12 AM (IST)
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चाईबासा :13 वर्षीया बच्ची को घर से उठाकर दुष्कर्म करने के आरोपी सुशांत नाग को प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश रमाकांत मिश्रा की अदालत ने पॉक्सो एक्ट के तहत 22 साल की सजा सुनायी है. साथ ही 30 हजार रुपया जुर्माना लगाया है. आरोपी सुशांत मझगांव हेसेलबेरेल गांव के तिंबादीरी टोला का रहनेवाला है. […]
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चाईबासा :13 वर्षीया बच्ची को घर से उठाकर दुष्कर्म करने के आरोपी सुशांत नाग को प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश रमाकांत मिश्रा की अदालत ने पॉक्सो एक्ट के तहत 22 साल की सजा सुनायी है. साथ ही 30 हजार रुपया जुर्माना लगाया है. आरोपी सुशांत मझगांव हेसेलबेरेल गांव के तिंबादीरी टोला का रहनेवाला है.
इस संबंध में पीड़िता के पिता के बयान पर 22 नवंबर-18 को थाने में मामला दर्ज किया गया था. दर्ज मामले के अनुसार पत्नी का इलाज कराने के लिए ले ओड़िशा गये थे. घर में उसकी बेटी अकेली थी. 18 नवंबर-18 को शाम करीब साढ़े पांच बजे सुशांत घर आया और बेटी को उठाकर एक सुनसान जगह ले गया. जहां उसके साथ दुष्कर्म किया और बेहोशी की हालत में उसे वहीं छोड़कर भाग गया.
जब बेटी का होश आया तो वह रात करीब 10 बजे किसी तरह घर पहुंची और रोते हुए चाची को घटना की जानकारी दी. दूसरे दिन भी सुशांत बेटी को चाकू दिखाकर घर से उठा ले गया और फिर दुष्कर्म किया. इसके बाद बेटी डर से अपने मामा घर बुरूइकुटी चली गयी. दो-तीन दिन बाद जब पत्नी का इलाज कराकर घर लौटा तो बेटी को गायब पाया. तब उसके मामा के घर में होने और घटना की जानकारी जानकारी हुई.
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