नाबालिग से छेड़छाड़ में हाइस्कूल के लिपिक को तीन साल की सजा
Updated at : 22 Jun 2019 3:07 AM (IST)
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चाईबासा : नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोपी तरुण देवगम को प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश रमाकांत मिश्र की अदालत ने शुक्रवार को दोषी करार दिया. उसे कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनायी. वहीं 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. अभियुक्त तरुण देवगम हाटगम्हरिया उच्च विद्यालय का लिपिक है. वहीं मुफस्सिल थाना क्षेत्र […]
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चाईबासा : नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोपी तरुण देवगम को प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश रमाकांत मिश्र की अदालत ने शुक्रवार को दोषी करार दिया. उसे कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनायी. वहीं 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. अभियुक्त तरुण देवगम हाटगम्हरिया उच्च विद्यालय का लिपिक है. वहीं मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महुलसाई का रहनेवाला है.
इस संबंध में पीड़िता के बयान पर थाने में 8 जून 2018 को मामला दर्ज किया गया था. दर्ज मामले में बताया गया था कि 8 जून 2018 की शाम करीब सात बजे वह महुलसाई स्थित संध्या मार्केट के पास स्कूटी लेकर अपनी मां का इंतजार कर रही थी. इस दौरान उसे अकेला पाकर अभियुक्त ने पीछे से पकड़ कर छेड़छाड़ की. इसके बाद पीड़िता स्कूटी छोड़कर घर भाग गयी. उसने घर में आपबीती बतायी. घटना की जानकारी मिलने पर पीड़िता के माता-पिता आरोपी को घर समझाने गये. उनलोगों के साथ भी गाली-गलौज व मारपीट करने लगा. इसके बाद पीड़िता न्याय के लिए थाने पहुंची.
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