एनएच जाम करने के आरोपी पूर्व मुखिया की जमानत याचिका रद्द
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 08 Jun 2019 6:04 AM
चाईबासा : एनएच जाम करने के आरोपी चक्रधरपुर प्रखंड की सुरबुड़ा पंचायत के पूर्व मुखिया जंगल सिंह गागराई की जमानत याचिका पोड़ाहाट अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने खारिज कर दी. चक्रधरपुर चाईबासा. एनएच जाम करने के आरोपी चक्रधरपुर प्रखंड की सुरबुड़ा पंचायत के पूर्व मुखिया जंगल सिंह गागराई की जमानत याचिका पोड़ाहाट अनुमंडल न्यायिक […]
चाईबासा : एनएच जाम करने के आरोपी चक्रधरपुर प्रखंड की सुरबुड़ा पंचायत के पूर्व मुखिया जंगल सिंह गागराई की जमानत याचिका पोड़ाहाट अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने खारिज कर दी. चक्रधरपुर चाईबासा. एनएच जाम करने के आरोपी चक्रधरपुर प्रखंड की सुरबुड़ा पंचायत के पूर्व मुखिया जंगल सिंह गागराई की जमानत याचिका पोड़ाहाट अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने खारिज कर दी. चक्रधरपुर थाना पुलिस ने आरोपी को एक जून 2019 को गिरफ्तार कर जेल भेजा.
चक्रधरपुर थाना के सहायक अवर निरीक्षक नरेंद्र कुमार के बयान पर 2 अप्रैल 2018 को थाने में मामला दर्ज हुआ था. दर्ज मामले में उन्होंने बताया कि 2 अप्रैल 18 को एसटी-एससी अधिनियम बिल संशोधन को लेकर भारत बंद का आह्वान किया गया. इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों ने बांझीकुसुम के पास एनएच-75 जाम किया था.
गाड़ियों पर पत्थर फेंका था. रांची के सुखदेवनगर थाना अंतर्गत सरस्वती निकेतन हरमु रोड फिरोजगंज निवासी कृष्ण मिश्र की कार का शीशा लाठी-डंडा से मारकर तोड़ दिया. टोकलो थाना क्षेत्र के भरनियां पंचायत के पूर्व मुखिया विजय सिंह सामड ने कृष्ण मिश्र की धोती फाड़ दी. पॉकेट से दस हजार रुपये निकाल लिये. कार में चंद्रदेव मिश्र, अनंत कुमार मिश्र व पार्थिक मिश्र सवार थे. इस मामले के आरोपी फरार चल रहे थे.
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