गैंगरेप के बाद हत्या के तीन दोषियों को उम्रकैद

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फैसला के बाद कोर्ट परिसर में रो पड़े परिजन चौथी कक्षा की बच्ची को अकेले देख दिया था घटना को अंजाम घटना के अगले दिन झाड़ियों में बच्ची का नग्न शव मिला था चाईबासा : नदी में नहाने गयी बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म के बाद पत्थर से कूचकर हत्या के तीन आरोपियों को तृतीय अपर […]

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फैसला के बाद कोर्ट परिसर में रो पड़े परिजन

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चौथी कक्षा की बच्ची को अकेले देख दिया था घटना को अंजाम
घटना के अगले दिन झाड़ियों में बच्ची का नग्न शव मिला था
चाईबासा : नदी में नहाने गयी बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म के बाद पत्थर से कूचकर हत्या के तीन आरोपियों को तृतीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश श्यामनंदन तिवारी की अदालत ने दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनायी. वहीं पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया.
दोषियों में राजेंद्र गोप उर्फ छोटे, राजू बागवर व प्रभु केरकेट्टा शामिल है. तीनों गोइलकेरा के टेटराबस्ती निवासी है. कोर्ट के फैसले के बाद दोषियों के परिजन कोर्ट परिसर में रो पड़े. गोइलकेरा थानांतर्गत बेड़ाहुंडरु के क्रिश्चयन टोला निवासी बच्ची के चाचा के बयान पर 16 अक्तूबर 2015 को थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था.
बच्ची की दोनों आंखें बाहर निकली हुईं थी: दर्ज मामले के अनुसार बच्ची कक्षा 4 में पढ़ती थी. 15 अक्तूबर 2015 को वह स्कूल गयी थी. स्कूल से आने के बाद नहाने और कपड़े धोने के लिए नदी गयी. वह देर शाम तक घर नहीं आयी. उसकी खोजबीन शुरू की गयी. दूसरे दिन 16 अक्तूबर को नदी के पास बाल्टी और कपड़े पाये गये. नदी के पास झाड़ियों की ओर जाने पर उसकी चप्पल मिली. बेड़ाहहुंडरू के मेरालगढ़ा भुइयां तोपा स्थित एक झाड़ी में बच्ची का नग्न शव मिला. बच्ची का सिर बुरी तरह से पत्थर से कुचला हुआ था. उसकी दोनों आंखें बाहर निकली हुई थी.
बच्ची के पहचानने पर तीनों ने की हत्या
आरोपियों ने अपने बयान में बताया था कि बच्ची को नदी में अकेला देखकर तीनों उसे नदी किनारे झाड़ी की ओर ले गये. वहां बारी-बारी से दुष्कर्म किया. बच्ची ने तीनों को पहचानने की बात कही. इसके बाद गला दबाकर हत्या कर दी. सिर पत्थर से कूच दिया. तीनों नदी में स्नान कर अपने-अपने घर चले गये.
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