चाईबासा : दुष्कर्म मामले में पिता को उम्रकैद और बेटे को 12 वर्ष कैद की सजा मिली
Updated at : 27 Sep 2018 6:19 AM (IST)
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चाईबासा : नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म के मामले में प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश रमाकांत मिश्र की अदालत ने बाप-बेटे को अलग-अलग सजा सुनायी. दुष्कर्म के बाद दिव्यांग बच्ची (10) की मौत के मामले में मुफ्फसिल थानांतर्गत करलाजुड़ी गांव निवासी उदय पूर्ति को अदालत ने आजीवन कारावास और अन्य बच्चियों के साथ दुष्कर्म के […]
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चाईबासा : नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म के मामले में प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश रमाकांत मिश्र की अदालत ने बाप-बेटे को अलग-अलग सजा सुनायी.
दुष्कर्म के बाद दिव्यांग बच्ची (10) की मौत के मामले में मुफ्फसिल थानांतर्गत करलाजुड़ी गांव निवासी उदय पूर्ति को अदालत ने आजीवन कारावास और अन्य बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले में उसके बेटे कैरा पूर्ति को 12 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही दोनों अभियुक्तों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. मामला नवंबर 2017 का है. पीड़िता के पिता के बयान पर थाने में मामला दर्ज किया गया था.
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