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नाबालिग से दुष्कर्म, दोषी को 12 साल का सश्रम कारावास

दोषी युवक नोवामुंडी के कादाजामदा गांव का निवासी नाबालिग को बहलाकर आरोपी ने किया दुष्कर्म चाईबासा : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी मुरली गोप को प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश रमाकांत मिश्रा की अदालत ने दोषी करार देकर 12 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी. वहीं 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया. अभियुक्त नोवामुंडी थानांतर्गत […]

दोषी युवक नोवामुंडी के कादाजामदा गांव का निवासी

नाबालिग को बहलाकर आरोपी ने किया दुष्कर्म
चाईबासा : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी मुरली गोप को प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश रमाकांत मिश्रा की अदालत ने दोषी करार देकर 12 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी. वहीं 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया. अभियुक्त नोवामुंडी थानांतर्गत कादाजामदा गांव के मुंडासाई टोला का रहनेवाला है. घटना 22 दिसंबर 2017 की है. पीड़िता के बयान पर 25 दिसंबर 2017 को नोवामुंडी थाने में पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था. पीड़िता के माता-पिता का निधन हो चुका है. वह बड़ी दीदी के साथ घर में रहती है. 22 दिसंबर को पड़ोस में शत्रुघ्न गोप के घर में सामाजिक कार्यक्रम चल रहा था. पीड़िता रात करीब 8 बजे वहां से अकेले अपना घर लौट रही थी. अभियुक्त ने उसे बड़बिल घूमाने का बहना बनाकर अपने ससुराल मुगा दिधिया ले गया. रात करीब 10 बजे मुगा दिधिया पहुंचा.
वहां नाबालिग से कहा कि अभी ससुराल के लोग सो गये हैं. उन्हें जगाना अच्छा नहीं होगा. अभियुक्त पास के घर से पुआल लाया. एक केंदू पेड़ के नीचे दोनों सो गये. रात को उसके साथ दुष्कर्म किया. दूसरे दिन सुबह ट्रेन से बड़बिल घूमाने ले गया. यह बात किसी को नहीं बताने की धमकी दी. 25 दिसंबर को पीड़िता ने बड़ी दीदी को घटना की जानकारी दी. उसकी दीदी ने ग्रामीण मुंडा को जानकारी दी. मुंडा के साथ थाना पहुंचकर मामला दर्ज कराया.

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