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सिमडेगा में हत्या के आरोपी को उम्रकैद की सजा, 15 हजार रुपये जुर्माना

दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने गवाहों के बयान व दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कुलदीप सोरेंग को दोषी करार हुए उक्त सजा सुनायी.

सिमडेगा: प्रधान जिला जज राजकमल मिश्रा की अदालत ने हत्या के एक अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनायी तथा 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया. बताया गया कि 13 मार्च 2022 को बानो निवासी कुलदीप सोरेंग ने किसी बात को लेकर अपने ही गांव के फूल सिंह नामक व्यक्ति की हत्या लाठी से पीट कर हत्या कर थी. इस मामले में मृतक के पुत्र नकुल सिंह की शिकायत पर बानो थाना में कांड संख्या 9/22 के तहत हत्या की प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.

प्राथमिकी के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इधर, दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने गवाहों के बयान व दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कुलदीप सोरेंग को दोषी करार हुए उक्त सजा सुनायी. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी. इस मामले में अभियोजन पक्ष से प्रभारी लोक अभियोजक अमित श्रीवास्तव ने दलीलें पेश की.

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