यौन शोषण के आरोपी को दस साल की सजा व 25 हजार रुपये जुर्माना

Updated at : 07 Sep 2018 8:30 PM (IST)
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यौन शोषण के आरोपी को दस साल की सजा व 25 हजार रुपये जुर्माना

रविकांत@सिमडेगा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने यौन शोषण के एक आरोपी को दस साल की सजा सुनायी तथा 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया. जानकारी के मुताबिक शहरी क्षेत्र के घोचोटोली निवासी सस्ती मिंज की शादी 2008 में अनिल मिंज के साथ हुई थी. 2015 में अनिल मिंज की मृत्यु […]

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रविकांत@सिमडेगा

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने यौन शोषण के एक आरोपी को दस साल की सजा सुनायी तथा 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया. जानकारी के मुताबिक शहरी क्षेत्र के घोचोटोली निवासी सस्ती मिंज की शादी 2008 में अनिल मिंज के साथ हुई थी. 2015 में अनिल मिंज की मृत्यु हो गयी. इसके बाद 2015 में ही आलोक मिंज नामक व्यक्ति ने शादी का प्रलोभन देकर उक्त महिला का यौन शोषण किया.

इस दौरान महिला गर्भवती भी हो गयी. शादी के लिये महिला ने जब दबाव बनाया तो उसने शादी से इनकार कर दिया. विवश हो कर पीड़ित महिला ने महिला थाना में आलोक मिंज के विरुद्ध मामला दर्ज कराया. उक्त मामले में सात गवाहों के बयान एवं दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने धारा 376 के तहत दस साल की सजा एवं 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया.

वहीं धारा 417 के तहत एक साल की सजा एवं पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया. दोनों सजायें साथ-साथ चलेंगी. जुर्माने की राशि पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से दी जायेगी. सरकारी पक्ष से पीपी महेंद्र सिंह ने दलीलें दी.

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