फरार हीरालाल के घर चस्पा हुआ धारा 82 का नोटिस, 19 नवंबर तक कोर्ट में हाजिर होने का आदेश

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इश्तेहार चस्पा करती पुलिस.

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चांडिल में आरआईटी थाना कांड से जुड़े फरार अभियुक्त हीरालाल सिंह पातर के खिलाफ न्यायालय ने सख्ती बरती है. ईचाडीह गांव स्थित उनके मकान पर धारा 82 के तहत नोटिस चस्पा किया गया है. उन्हें 19 नवंबर 2026 तक अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया गया है.

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चांडिल : आरआईटी थाना कांड संख्या 3/24 में फरार चल रहे अभियुक्त हीरालाल सिंह पातर के खिलाफ न्यायालय ने सख्ती बढ़ा दी है. एसडीजेएम सरायकेला की अदालत से जारी उद्घोषणा के आदेश के अनुपालन में सोमवार को पुलिस ने कुकड़ू प्रखंड के तिरुलडीह थाना क्षेत्र के ईचाडीह गांव स्थित हीरालाल सिंह पातर के मकान पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत नोटिस चस्पा किया. न्यायालय ने अभियुक्त को 19 नवंबर 2026 तक या उससे पहले सुबह 10:30 बजे अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया है. न्यायालय के आदेश के तहत पुलिस ने फरार अभियुक्त के आवास पर उद्घोषणा का नोटिस चस्पा कर न्यायिक प्रक्रिया की जानकारी सार्वजनिक की.

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19 नवंबर तक हाजिर होने का निर्देश

एसडीजेएम सरायकेला की अदालत से जारी उद्घोषणा में हीरालाल सिंह पातर को निर्धारित तिथि तक न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है. पुलिस ने अदालत के आदेश का पालन करते हुए उसके घर पर नोटिस चस्पा किया. इस कार्रवाई के बाद मामले में फरार अभियुक्त की तलाश और न्यायालयीन प्रक्रिया पर पुलिस का ध्यान केंद्रित है.

फरारी की स्थिति में न्यायालय की उद्घोषणा

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत उद्घोषणा की कार्रवाई तब की जाती है, जब न्यायालय को यह विश्वास करने का आधार हो कि संबंधित व्यक्ति वारंट के निष्पादन से बचने के लिए फरार है या स्वयं को छिपा रहा है. उद्घोषणा में निर्धारित समय के भीतर अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है. तय अवधि में उपस्थित नहीं होने पर कानून के प्रावधानों के अनुसार आगे की न्यायिक कार्रवाई की जा सकती है. पुलिस अब न्यायालय के आदेश के अनुपालन के साथ फरार अभियुक्त हीरालाल सिंह पातर की तलाश में जुटी है. मामले में आगे की कार्रवाई न्यायालय के निर्देश और कानूनी प्रक्रिया के तहत की जाएगी.

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