5 साल से स्कूल से नदारद थे शिक्षक, न उपस्थिति दर्ज की न मुख्यालय पहुंचे, जानें फिर क्या हुआ

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अनधिकृत अनुपस्थिति पर सहायक शिक्षक राजेश रोशन हेम्ब्रम की सेवा समाप्त. विभागीय जांच में साक्ष्यविहीन पाए गए स्पष्टीकरण.

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सरायकेला : प्राथमिक विद्यालय कुनामार्चा के सहायक शिक्षक राजेश रोशन हेम्ब्रम की सेवा समाप्त कर दी गयी है. उपायुक्त सह जिला शिक्षा स्थापना समिति के अध्यक्ष नितिश कुमार सिंह के निर्देश पर अनधिकृत अनुपस्थिति के मामले में विभागीय कार्रवाई पूरी होने के बाद शिक्षा विभाग ने सेवा समाप्ति का औपचारिक पत्र जारी कर दिया है. विभागीय जांच में पाया गया कि शिक्षक 1 मार्च 2020 से लगातार विद्यालय से अनुपस्थित चल रहे थे और इस दौरान उन्होंने उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर भी नहीं किए. निलंबन अवधि के दौरान उन्हें कार्यालय में योगदान देने का निर्देश दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसका अनुपालन नहीं किया और निर्धारित मुख्यालय में उपस्थिति दर्ज नहीं करायी.

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स्पष्टीकरण और चिकित्सकीय दस्तावेज मिले साक्ष्यविहीन

कार्रवाई से पूर्व विभाग ने शिक्षक को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर दिया था. उनके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण और चिकित्सकीय दस्तावेजों की समीक्षा के बाद विभाग ने उन्हें साक्ष्यविहीन और असंतोषजनक करार दिया. सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना 5 वर्ष से अधिक समय तक कर्तव्य से अनुपस्थित रहने को घोर अनुशासनहीनता और कदाचार माना गया. यह पूरी कार्रवाई झारखंड सेवा संहिता के नियम 76 तथा झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के तहत की गयी है.

16 सितंबर की बैठक में लिया गया था अंतिम निर्णय

जिला शिक्षा पदाधिकारी कैलाश मिश्रा ने बताया कि जिला शिक्षा स्थापना समिति की 16 सितंबर को हुई बैठक में शिक्षक की सेवा समाप्ति का अंतिम निर्णय लिया गया था. समिति के निर्णय के अनुपालन में अब विभाग की ओर से बर्खास्तगी आदेश निर्गत कर दिया गया है.

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