जेल अदालत में तीन आरोपी रिहा

सरायकेला : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तहत सरायेकाल कारा में जेल अदालत का आयोजन किया गया. जेल अदालत में कुल तीन मामलों का निष्पादन किया गया. इसमें जीआर कांड संख्या 802/12 में मनोज दास, लंगड़ा जोजो व जीआर संख्या 702/12 में अशोक थापा दोषमुक्त करार दिया गया. जेल अदालत में मुख्य रूप से जिला […]
सरायकेला : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तहत सरायेकाल कारा में जेल अदालत का आयोजन किया गया. जेल अदालत में कुल तीन मामलों का निष्पादन किया गया.
इसमें जीआर कांड संख्या 802/12 में मनोज दास, लंगड़ा जोजो व जीआर संख्या 702/12 में अशोक थापा दोषमुक्त करार दिया गया. जेल अदालत में मुख्य रूप से जिला एवं सत्र न्यायाधीश केके श्रीवास्तव उपस्थित थे. उन्होंने कहा कि अगर आरोपी द्वारा स्वेच्छा से अपना अपराध कबूल कर लेते हैं, तो उससे सजा में रियायत दी जाती है.
मौके पर सीजेएम एसएम हुसैन, एसीजीएम विजय कुमार, डीएलएसए सचिव एके सिंह, न्यायिक पदाधिकारी एके श्रीवास्तव, एसडीजेएम एसके सिंह अन्य न्यायिक पदाधिकारी के अलावा अधिवक्ता देवाशीष ज्योतिषी, असित षाड़ंगी, सुबोध हाजरा, एसके चौधरी समेत कई उपस्थित थे.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




