SIR में दावा-आपत्ति की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ी, फॉर्म-6, 7 और 8 से ऐसे करें आवेदन

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प्रतीकात्मक फोटो

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राज्य में मतदाता सूची के लिए दावा-आपत्ति जमा करने की अंतिम तिथि को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है. यह निर्वाचन आयोग का महत्वपूर्ण निर्णय है. सभी पात्र नागरिकों से अपील है कि अंतिम तिथि का इंतजार न करें.

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रांची. राज्य में एसआइआर के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या विवरण में सुधार कराने के लिए दावा-आपत्ति की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ा दी गयी है. यह निर्णय निर्वाचन आयोग ने विभिन्न स्टेकहोल्डर से मिले अनुरोध और फॉर्म-6, 7 और 8 के लगातार मिल रहे आवेदनों को देखते हुए लिया है.

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दावा-आपत्ति अवधि का दूसरी और अंतिम बार विस्तार

यह दावा-आपत्ति अवधि का दूसरी और अंतिम बार विस्तार है. यह जानकारी राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रविकुमार ने दी. उन्होंने सभी पात्र भारतीय नागरिकों, विशेष कर युवाओं से अपील की कि जिनके नाम एसआइआर की ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, वह अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करें.

ECI नेट या संबंधित बीएलओ से करें संपर्क

उन्होंने कहा कि ऐसे पात्र नागरिक ECIनेट के माध्यम से अथवा संबंधित बीएलओ से संपर्क कर फॉर्म-6 और आवश्यक घोषणा पत्र जमा करें. इससे पहले एसआइआर के तहत दावा-आपत्ति की अंतिम तिथि 4 सितंबर निर्धारित थी.

पात्र नागरिक फॉर्म-6 भरकर कराएं नाम शामिल

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि ऐसे पात्र भारतीय नागरिक, जो 1 अक्तूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और जिनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है, वह फॉर्म-6 भरकर नाम शामिल कराने की प्रक्रिया पूरी करें.

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