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झारखंड सरकार की दिव्यांग जनों के लिए सौगात, इस योजना के तहत हर माह मिलेंगे एक हजार रुपये

Updated at : 22 Jun 2025 1:24 PM (IST)
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Swami Vivekananda Nishakta Swavlamban Protsahan Yojana

Swami Vivekananda Nishakta Swavlamban Protsahan Yojana

SVNSPY Scheme Jharkhand: झारखंड सरकार दिव्यांग जनों को आर्थिक सहायता देने के लिए एक लाभकारी योजना चलाती है. इसके तहत हर माह दिव्यांग लोगों को एक हजार रुपये का पेंशन दिया जाता है. यह राशि स्वामी विवेकानंद निशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत दिव्यांगों को मिलती है.

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SVNSPY Scheme Jharkhand: एक दिव्यांग व्यक्ति को अपने जीवन में जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, वो बेहद पीड़ादायक होता है. शारीरिक अक्षमता के साथ ही सामाजिक असुरक्षा ऐसे लोगों को मानसिक रूप से भी प्रताड़ित करती है. झारखंड सरकार इन लोगों के प्रति संवेदनशील है. इस कारण इन्हें महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है. राज्य सरकार दिव्यांग लोगों को हर महीने एक हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देती है.

क्या है योजना का उद्देश्य

यह राशि “स्वामी विवेकानंद निशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना” के तहत दी जाती है. इसका उद्देश्य पांच साल या उससे अधिक उम्र के दिव्यांग लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है. इसके जरिये सरकार उन लोगों की सहायता करती है, जो अपने संसाधनों से खुद का भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं और उन्हें वित्तीय सहायता की जरूरत है.

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DBT योजना के जरिये मिलेगी पेंशन

जानकारी के अनुसार, यह एक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना है. इसलिए पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है. इसे नगद नहीं दिया जाता. स्वामी विवेकानंद निशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत केवल पात्र लोगों को ही हर महीने एक हजार रुपये का लाभ मिलता है. हालांकि, इसके लिए आपके पास कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है.

इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत

इस योजना के लिए आवेदक के पास कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है. इन दस्तावेजों में विकलांगता संबंधी प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी, आयु प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र (अगर उम्र 18 साल से अधिक है), आधार कार्ड और बैंक पासबुक का जेरॉक्स.

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इन श्रेणियों से संबंधित होना चाहिये आवेदक

इस योजना के लिए केवल वही दिव्यांग जन योग्य हैं, जो झारखंड के स्थायी निवासी हैं और उनकी उम्र पांच साल या उससे अधिक है. इसके साथ ही आवेदक दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 धारा-2 (आर) बेंचमार्क विकलांगता, धारा-2(एस) विकलांग व्यक्ति, धारा-2 (टी) उच्च सहायता की आवश्यकता वाले विकलांग व्यक्ति या धारा-2(जेडसी) “निर्दिष्ट विकलांगता” श्रेणी से संबंधित होना चाहिये.

कैसे करें योजना के लिए अप्लाई

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को ऑफलाइन आवेदन करना होगा.

  • सबसे पहले इच्छुक आवेदक ब्लॉक विकास अधिकारी (बीडीओ) / सब डिविजनल ऑफिसर (एसडीओ) / सर्किल ऑफिसर के कार्यालय से आवेदन का निर्धारित प्रारूप ले आएं.
  • फिर, आवेदन पत्र में सभी जरूरी जानकारी भरें. इसके बाद आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के जेरॉक्स को फॉर्म के साथ अटैच करें.
  • अब ध्यान से पूरे फॉर्म को भरकर चेक कर लें और साइन कर आवेदन पत्र को दस्तावेजों के साथ संबंधित प्राधिकारी को पते पर जमा कर दें. आवेदक ग्रामीण क्षेत्रों में बीडीओ कार्यालय और नगर पालिकाओं व अधिसूचित क्षेत्रों में एसडीओ या सर्किल अधिकारी के कार्यालय पर फॉर्म भेज सकते हैं.

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Rupali Das

लेखक के बारे में

By Rupali Das

नमस्कार! मैं रुपाली दास, एक समर्पित पत्रकार हूं. एक साल से अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूं. वर्तमान में प्रभात खबर में कार्यरत हूं. यहां झारखंड राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक और जन सरोकार के मुद्दों पर आधारित खबरें लिखती हूं. इससे पहले दूरदर्शन, हिंदुस्तान, द फॉलोअप सहित अन्य प्रतिष्ठित समाचार माध्यमों के साथ भी काम करने का अनुभव है.

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