विधानसभा नियुक्ति घोटाले की CBI जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, हाईकोर्ट ने सुनाया था फैसला
Supreme Court
विधानसभा नियुक्ति घोटाले मामले की सीबीआई जांच के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिये था.
सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा नियुक्ति प्रोन्नति घोटाले की सीबीआइ जांच के आदेश पर रोक लगा दी है. शिवशंकर शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई के बाद हाइकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया था. इसे विधानसभा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
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विधानसभा में एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई
विधानसभा की ओर से दायर एसएलपी पर 14 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायाधीश केवी विश्वनाथन की पीठ में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा की ओर से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए हाइकोर्ट के आदेश को स्थगित कर दिया.
हाइकोर्ट ने 23 सितंबर को सीबीआई जांच का सुनाया था फैसला
हाइकोर्ट ने 23 सितंबर को झारखंड विधानसभा में हुई नियुक्ति में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के मामले में दायर जनहित याचिका पर फैसला सुनाया था. तत्कालीन एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने नियुक्तियों में हुई गड़बड़ी की जांच सीबीआई को हैंडओवर करने का आदेश दिया था.
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