रांची में वाटर कनेक्शन मरम्मत के लिए और अधिक करनी होगी जेब ढीली, 'फेरुल शुल्क' तीन गुणा बढ़ाने की तैयारी
रांची में बढ़ेगा फेरुल शुल्क, Pic Credit- AI, Only for Symbolism
रांची शहरवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है. अब नगर निगम से वाटर कनेक्शन लेने और उसकी मरम्मत कराने पर उपभोक्ताओं को तीन गुना अधिक शुल्क देना पड़ सकता है. जानें नई दरें क्या होंगी.
रांची : रांची शहर में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर है. अब नागरिक सुविधाएं लेने के लिए आपको और अधिक अपनी जेब ढीली करनी होगी. दरअसल नगर निगम से वाटर कनेक्शन लेने के बाद उसमें किसी भी तरह की खराबी आने या मरम्मत कराने पर उपभोक्ताओं को पहले से अधिक शुल्क चुकाना होगा. रांची नगर निगम द्वारा लिए जाने वाले 'फेरुल शुल्क' (Ferrule Fee) में सीधे तीन गुना से अधिक की बढ़ोतरी की तैयारी कर ली गई है. अब इसके लिए उपभोक्ताओं को 300 रुपये के बजाय 1,000 रुपये जमा करने होंगे. इसका प्रस्ताव गुरुवार को आयोजित होने वाली नगर निगम बोर्ड की बैठक में मंजूरी के लिए लाया जा रहा है. बोर्ड से सहमति मिलते ही बढ़ा हुआ शुल्क पूरे शहर में लागू हो जाएगा.
आपके शहर में
शुल्क जमा करने के बाद ही मिलेगी सड़क खुदाई की अनुमति
उल्लेखनीय है कि नगर निगम का वाटर कनेक्शन लेने के बाद यदि मुख्य पाइपलाइन या निजी कनेक्शन में कोई खराबी या लीकेज आता है, तो उसकी जांच व मरम्मत के लिए सड़क की खुदाई करनी पड़ती है. निगम के नियमों के अनुसार, इसके लिए संबंधित उपभोक्ता को पहले फेरुल शुल्क जमा करना अनिवार्य होता है. शुल्क की रसीद कटने के बाद ही निगम द्वारा मरम्मत के लिए सड़क खुदाई की अनुमति दी जाती है.
ये भी पढ़ें: जयराम महतो-थानेदार विवाद में कूदे बाबूलाल मरांडी, कहा- 'क्या मर्यादा का नियम सिर्फ जनप्रतिनिधियों के लिए है'?
कचरा डंप करने के लिए चुकाने होंगे 650 रुपये प्रति ट्रैक्टर
नगर निगम बोर्ड की बैठक में झिरी स्थित डंपिंग यार्ड को लेकर भी एक अहम प्रस्ताव लाया जा रहा है. अब कोई भी आम नागरिक, व्यावसायिक प्रतिष्ठान या निर्माण करने वाली संस्था अपने यहां से निकलने वाले मलबे, मिट्टी या कचरे को झिरी यार्ड में डंप कर सकेगी. इसके लिए निगम 650 रुपये प्रति ट्रैक्टर की दर से शुल्क लेगा. शुल्क भुगतान के बाद ही वहां कचरा डालने की आधिकारिक अनुमति दी जाएगी. दरअसल, शहर में चल रहे निर्माण कार्यों के दौरान निकलने वाली मिट्टी और मलबे को लोग अक्सर सड़कों के किनारे या खुले मैदानों में डंप कर देते थे. इस नए नियम से अनधिकृत डंपिंग पर रोक लगेगी.
प्लंबरों का रजिस्ट्रेशन अब 5 साल के लिए वैध
निगम ने प्लंबरों और जलापूर्ति ढांचे के रख-रखाव को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है. अब रांची नगर निगम में पंजीकृत (Registered) प्लंबरों को हर साल अपने निबंधन का नवीनीकरण (Renewal) कराने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि एक बार में 5 वर्षों के लिए रिन्यूअल किया जाएगा. इसके अलावा, शहर में चापाकालों की त्वरित मरम्मत और जलापूर्ति पाइपलाइनों के लीकेज को तुरंत ठीक करने के लिए 4 नए मरम्मत वाहनों (Vehicles) की खरीद के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी जाएगी.
ये भी पढ़ें: विधायक जयराम महतो की गिरफ्तारी के लिए पुलिस एसोसिएशन ने दिया पांच दिन का अल्टीमेटम, आंदोलन की चेतावनी
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए