Ranchi News: स्विटजरलैंड निवासी को जारी समन खारिज

Updated at : 23 Feb 2025 12:21 AM (IST)
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Ranchi News: स्विटजरलैंड निवासी को जारी समन खारिज

Ranchi News:झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने आपराधिक मामले में स्विटजरलैंड निवासी को 14 जुलाई 2022 को जारी समन खारिज कर दिया.

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रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चाैधरी की अदालत ने एक क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई के बाद आपराधिक मामले में स्विटजरलैंड निवासी को 14 जुलाई 2022 को जारी समन खारिज कर दिया. अदालत ने कहा कि मामले के तथ्यों को देखते हुए जांच एजेंसी ने समन जारी करने के लिए सीधे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसे कानून के अनुसार नहीं माना जा सकता है. साथ ही अदालत ने ओरमांझी थाना कांड संख्या 190/2021 के संबंध में 13 जनवरी 2023 के आदेश को भी खारिज कर दिया. समन व गैर जमानती वारंट रद्द करते हुए अदालत ने रजिस्ट्रार जनरल को राज्य के सभी न्यायिक अधिकारियों के साथ-साथ डीजीपी को भी निर्णय प्रसारित करने के लिए भेजने का निर्देश दिया.

गृह मंत्रालय से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र है एजेंसी

अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी गृह मंत्रालय द्वारा जारी आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर दिशा-निर्देशों के अनुसार मसौदा अनुरोध के साथ आइएस-द्वितीय डिवीजन गृह मंत्रालय से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र है तथा केंद्रीय प्राधिकरण की सहमति पर जांच एजेंसी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रांची से नये सिरे से संपर्क कर सकती है.

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