झारखंड में तीन साल से जमे कर्मचारियों का तबादला नहीं, उद्यान निदेशक को शो-कॉज
कृषि विभाग ने उद्यान निदेशालय के कर्मचारियों का तीन साल से अधिक समय से स्थानांतरण न करने पर गंभीरता दिखाई है. उद्यान निदेशक को स्पष्टीकरण जारी कर दो दिनों में जवाब देने का निर्देश दिया गया है.
रांची. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने उद्यान निदेशालय और अधीनस्थ कार्यालयों में तीन वर्ष से अधिक समय से पदस्थापित अथवा प्रतिनियुक्त अराजपत्रित कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं किये जाने को गंभीरता से लिया है. विभाग के सचिव ने इस मामले में उद्यान निदेशक को शो-कॉज जारी कर दो दिनों के अंदर स्पष्ट जवाब देने का निर्देश दिया है. संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा करने की चेतावनी दी गयी है.
31 जुलाई को जारी हुआ था तबादले का निर्देश
विभाग की ओर से 31 जुलाई को मुख्य सचिव के पत्र के आलोक में सभी निदेशालयों और अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों में तीन वर्ष से अधिक समय से पदस्थापित या प्रतिनियुक्त अराजपत्रित कर्मचारियों का स्थानांतरण करने का निर्देश दिया गया था. निर्देश में कहा गया था कि तीन वर्ष से अधिक समय से एक ही स्थान पर पदस्थापित कर्मचारियों का तबादला किया जाये.
वहीं, तीन वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद यदि कोई अराजपत्रित कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर है, तो उसे मूल पदस्थापन वाले विभाग या कार्यालय में वापस करने का निर्देश दिया गया था. लगातार एक ही स्थान और पद पर प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को भी हटाने को कहा गया था.
निर्देश के बावजूद नहीं किया गया तबादला
विभाग को जानकारी मिली कि उद्यान निदेशालय और उसके अधीनस्थ कार्यालयों में ऐसे कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं किया गया. न ही तीन वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी कर चुके कर्मचारियों को उनके मूल पदस्थापन वाले विभाग या कार्यालय के लिए विरमित किया गया.
विभाग ने इसे मुख्य सचिव और विभागीय निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन माना है. इसी मामले में उद्यान निदेशक से स्पष्टीकरण मांगा गया है. सचिव ने दो दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश देते हुए कहा है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की जायेगी.
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