यौन शोषण करने वाला दोषी करार, फैसला 28 को
बरियातू थाना में दर्ज कराया गया था आरोपी के खिलाफ केस
रांची. अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की अदालत ने शुक्रवार को शादी का झांसा देकर सात साल तक यौन शोषण करने के आराेपी सुनील मुंडा उर्फ सुमित कुमार पाहन को दोषी ठहराया है. उसके सजा के बिंदु पर 28 जून को सुनवाई होगी. पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ बरियातू थाना में कांड संख्या 93/2017 दर्ज कराया था. पीड़िता नर्स का काम करती थी. आरोपी सुनील मरीज के इलाज के बहाने पीड़िता के घर आता-जाता था. इसी क्रम में आरोपी ने पीड़िता से नजदीकियां बढ़ायी और दोनों के बीच दोस्ती हुई. बाद में दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गयी. एक दिन आरोपी ने शादी का झांसा देकर और बहला-फुसलाकर पीड़िता से शारीरिक संबंध बनाया. पीड़िता जब उससे शादी करने को कहती, तो आरोपी टालमटोल करता रहा और सात साल तक उसका यौन शौषण करता रहा. पीड़िता को जब लगा कि आरोपी धोखा देकर उसका यौन शोषण कर रहा है, तो वह शादी के लिए दबाव बनाने लगी. पीड़िता के दबाव देने पर वह शादी करने से मुकर गया. इसके बाद पीड़िता ने थाना में उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी.
आपके शहर में
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए