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घुसपैठिया मामले में गिरफ्तार अभियुक्तों को पांच दिनों की रिमांड पर देने का आदेश

Updated at : 17 Nov 2024 12:10 AM (IST)
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घुसपैठिया मामले में गिरफ्तार अभियुक्तों को पांच दिनों की रिमांड पर देने का आदेश

12 नवंबर को इडी ने रॉनी, संदीप, पिंटू व पिंकी बासु मुखर्जी को किया था गिरफ्तार

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विशेष संवाददाता, रांची. पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने इडी द्वारा गिरफ्तार चार लोगों को पांच दिनों की रिमांड पर देने का आदेश दिया है. रिमांड की अवधि सोमवार से शुरू होगी. मालूम हो कि बांग्लादेशी घुसपैठिया से जुड़े मामले में 12 नवंबर को छापेमारी के बाद इडी ने चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था. इसमें रॉनी मंडल व संदीप चौधरी बांग्लादेशी नागरिक हैं. जबकि पिंटू हलधर व पिंकी बासु मुखर्जी भारतीय नागरिक हैं. गिरफ्तारी के बाद इडी ने 13 नवंबर को ट्रांजिट रिमांड पर लेने के लिए कोलकाता स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत में इन्हें पेश किया था. गिरफ्तार अभियुक्तों में से तीन ने जमानत याचिका दायर की थी. जमानत याचिका में अभियुक्तों की ओर से कहा गया था कि वे निर्दोष हैं. इडी उन्हें झूठे मामले में फंसा रही है. न्यायालय ने सुनवाई के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी. साथ ही सभी अभियुक्तों को रांची स्थित पीएमएलए कोर्ट में 14 नवंबर को पेश करने का आदेश देते हुए ट्रांजिट रिमांड पर देने का आदेश दिया. इस आदेश पर इडी ने 14 नवंबर को रांची स्थित पीएमएलए कोर्ट में अभियुक्तों को पेश किया. इडी की ओर से अभियुक्तों द्वारा विदेशी नागरिकों को अनैतिक काम के लिए अवैध तरीके से भारत की सीमा में घुसपैठ कराने से संबंधित आरोपों की जानकारी दी. इडी ने आगे की जांच के लिए अभियुक्तों को सात दिनों की रिमांड पर देने का अनुरोध किया. न्यायालय ने इस बिंदु पर सुनवाई के लिए शनिवार की तिथि निर्धारित की. शनिवार को सुनवाई के बाद न्यायालय ने अभियुक्तों को पांच दिनों की रिमांड पर देने का आदेश दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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