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Ranchi News: एक्शन में रांची नगर निगम, इस बैंक्वेट हॉल को किया सील, धर्मशाला या लॉज चलानेवाले भी हो जाएं सावधान

Updated at : 07 Jul 2025 8:44 PM (IST)
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Anand Mangalam Banquet Hall sealed

आनंद मंगलम बैंक्वेट हॉल सील करती रांची नगर निगम की टीम

Ranchi News: रांची नगर निगम एक्शन में है. सोमवार को नगर निगम की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. रांची के वार्ड नंबर तीन में संचालित आनंद मंगलम बैंक्वेट हॉल को सील कर दिया. बिना नगर निगम से लाइसेंस लिए इसका संचालन किया जा रहा था. सील करने से पहले बैंक्वेट हॉल में नोटिस चिपकाया गया था. इसके बाद सील करने की कार्रवाई की गयी.

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Ranchi News: रांची-रांची नगर निगम ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की है. वार्ड नंबर तीन में संचालित आनंद मंगलम बैंक्वेट हॉल को सील कर दिया है. इससे पहले बंद कराने को लेकर नोटिस चस्पा किया था. यह बैंक्वेट हॉल रांची नगर निगम से बिना लाइसेंस लिए संचालित किया जा रहा था. धर्मशाला, विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल, लॉज या हॉस्टल संचालित करनेवालों से अपील की गयी है कि लाइसेंस लेकर ही इनका संचालन करें. अन्यथा नियमों के उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

पहले किया था नोटिस चस्पा


रांची नगर निगम क्षेत्र में संचालित होनेवाले सभी धर्मशालाओं, विवाह भवनों, बैंक्वेट हॉल, लॉज एवं हॉस्टलों के लिए नगर निगम से लाइसेंस (अनुज्ञप्ति) लेना अनिवार्य है. इसकी अनदेखी करनेवालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है. इस दिशा में सख्त कार्रवाई करते हुए नगर निगम के अपर प्रशासक संजय कुमार के आदेश पर 5 जुलाई 2025 को बाजार शाखा की टीम ने वार्ड संख्या तीन के एदलहातू स्थित आनंद मंगलम बैंक्वेट हॉल के अवैध संचालन को लेकर पूरी तरह बंद कराने के लिए नोटिस चस्पा किया था.

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आनंद मंगलम बैंक्वेट हॉल को किया गया सील


रांची नगर निगम की टीम ने आज सोमवार को आनंद मंगलम बैंक्वेट हॉल को बिना लाइसेंस (अनुज्ञप्ति) के संचालन किए जाने के कारण झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 तथा झारखंड शहरी क्षेत्र धर्मशाला/विवाह भवन/बैंक्वेट हॉल/लॉज एवं हॉस्टल निर्माण एवं अनुज्ञप्ति नियमावली 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 466 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सील कर दिया गया.

रांची नगर निगम ने की ये अपील


रांची नगर निगम आम नागरिकों एवं संचालकों से अपील करता है कि वे बिना वैध लाइलेंस के कोई भी धर्मशाला, विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल, लॉज या हॉस्टल संचालित नहीं करें अन्यथा नियमों के उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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Guru Swarup Mishra

लेखक के बारे में

By Guru Swarup Mishra

मैं गुरुस्वरूप मिश्रा. फिलवक्त डिजिटल मीडिया में कार्यरत. वर्ष 2008 से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पत्रकारिता की शुरुआत. आकाशवाणी रांची में आकस्मिक समाचार वाचक रहा. प्रिंट मीडिया (हिन्दुस्तान और पंचायतनामा) में फील्ड रिपोर्टिंग की. दैनिक भास्कर के लिए फ्रीलांसिंग. पत्रकारिता में डेढ़ दशक से अधिक का अनुभव. रांची विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में एमए. 2020 और 2022 में लाडली मीडिया अवार्ड.

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