रांची में कोचिंग-लाइब्रेरी पर निगम का शिकंजा, 20 संस्थानों को नोटिस, 7 दिन में जवाब तलब

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रांची में कोचिंग-लाइब्रेरी पर निगम का शिकंजा (AI Generated)

रांची नगर निगम कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी की सुरक्षा और नियमों के अनुपालन को लेकर सख्त हो गया है। 20 संस्थानों को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब मांगा गया है।

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रांची. विद्यार्थियों की सुरक्षा और बिल्डिंग बायलॉज के अनुपालन को लेकर रांची नगर निगम ने कोचिंग संस्थानों व लाइब्रेरी के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में मंगलवार को निगम के नक्शा शाखा की टीम ने 20 कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी को नोटिस जारी किया. उनसे एक सप्ताह में जवाब मांगा गया है.

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नक्शा के विपरीत निर्माण माना जायेगा अवैध

इन संस्थानों के भवन की वैधता, स्वीकृत नक्शा, भवन के उपयोग, ट्रेड लाइसेंस, आवश्यक अनुमति और अग्नि सुरक्षा मानकों की अब जांच की जायेगी. नगर निगम के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि स्वीकृत नक्शा के विपरीत या बिना आवश्यक अनुमति के किया गया निर्माण अनधिकृत माना जायेगा. केवल लंबे समय से भवन बना हुआ है कि इसके आधार पर अवैध निर्माण को वैध नहीं माना जा सकता.

आवासीय भवन के व्यावसायिक उपयोग की होगी जांच

नगर निगम ने कहा है कि बिना स्वीकृत नक्शे या वैध ट्रेड लाइसेंस के संचालित कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई होगी. वहीं आवासीय भवन का व्यावसायिक उपयोग करने पर ऐसे भवनों पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी.

फायर सेफ्टी का पालन अनिवार्य

कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी में काफी संख्या में विद्यार्थी और अन्य लोग मौजूद रहते हैं. ऐसे में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था, फायर एग्जिट और वैध फायर एनओसी सहित अन्य निर्धारित सुरक्षा मानकों की भी जांच होगी. जहां सुरक्षा प्रावधानों में कमी मिलेगी, वहां संबंधित संस्था और भवन को तत्काल सील किया जायेगा.

संस्थानों से जुड़े दस्तावेजों की होगी जांच

नोटिस के बाद संबंधित संस्थानों से भवन और संस्थान से जुड़े आवश्यक दस्तावेज लिये जायेंगे. इसमें स्वीकृत नक्शा, भवन का स्वीकृत उपयोग, ट्रेड लाइसेंस, फायर एनओसी और अन्य सुरक्षा मानकों की ऑन स्पॉट जांच की जायेगी. इसके बाद आगे की कार्रवाई प्रारंभ होगी.

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संस्थान को किया जा सकता है बंद अथवा सील   

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जांच में नियमों का उल्लंघन मिलने और निर्धारित प्रक्रिया के बावजूद इसे दूर नहीं करने पर संस्थान या भवन को बंद अथवा सील करने की कार्रवाई की जा सकती है.

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अवैध होर्डिंग संचालकों को नोटिस थमाया

 वहीं दूसरी ओर अवैध होर्डिंग पर भी निगम ने अभियान चलाया. इस दौरान कांके रोड, हरमू बाईपास, बिरसा चौक और हिनू चौक पर जांच में 40 से अधिक होर्डिंग 12 फीट से कम ऊंचाई पर पाये गये. इसके अलावा अधिकतर होर्डिंग फुटपाथ पर लगे मिले  . इस पर निगम ने तत्काल होर्डिंग संचालकों को नोटिस जारी किया कि वे स्वेच्छा से अपना होर्डिंग हटा लें. अगर विज्ञापन एजेंसियां स्वेच्छा से अपने होर्डिंग नहीं हटाती हैं तो हाईकोर्ट के निर्देश के आलोक में ऐसे एजेंसियों पर निगम विधि सम्मत कार्रवाई करने को बाध्य होगा.  



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