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रांची : पत्नी की गयी जान, सूची में लिख दिया पति का नाम, जानें कैसे सुलझी समस्या?

Updated at : 07 May 2023 8:46 AM (IST)
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रांची : पत्नी की गयी जान, सूची में लिख दिया पति का नाम, जानें कैसे सुलझी समस्या?

रांची जिला प्रशासन की लापरवाही का आलम यह है कि जीवित व्यक्ति को मृतक बता दिया गया और मृतक को जीवित. मामला कोरोना काल में हुई कोविड से मौत का है. 21 अप्रैल 2021 को कोविड की वजह से मधु कुमारी का निधन हो गया था. कोविड मृतकों के परिजनों को 50-50 हजार रुपये मुआवजा देने की घोषणा राज्य सरकार ने की.

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रांची. रांची जिला प्रशासन की लापरवाही का आलम यह है कि जीवित व्यक्ति को मृतक बता दिया गया और मृतक को जीवित. मामला कोरोना काल में हुई कोविड से मौत का है. 21 अप्रैल 2021 को कोविड की वजह से मधु कुमारी का निधन हो गया था. कोविड मृतकों के परिजनों को 50-50 हजार रुपये मुआवजा देने की घोषणा राज्य सरकार ने की. इसके तहत स्व मधु कुमारी के पति श्याम कुमार वर्मा ने 7 जनवरी 2022 को राज्य आपदा मोचन निधि से अनुदान के लिए अरगोड़ा अंचल कार्यालय में आवेदन दिया. उन्होंने पत्नी की मृत्यु संबंधित सारे कागजात भी जमा किये. जिसमें सदर अस्पताल द्वारा जारी प्रमाण पत्र में मौत की वजह कोविड लिखी हुई थी. साथ ही आधार कार्ड समेत 13 कागजात भी दिये गये थे.

डीसी कार्यालय ने जारी सूची में पति को ही मृतक बताया

12 जनवरी 2023 को अनुदान देने के लिए डीसी कार्यालय ने कोविड से मृत व्यक्तियों और उनके परिजनों के नाम की सूची जारी की. इसमें कुल 21 लोग थे. 15वें नंबर पर आवेदक पति को ही कोविड के कारण मृत बताते हुए स्व श्याम कुमार वर्मा लिखा गया और आवेदक के नाम की जगह उनकी पत्नी मधु कुमारी, दक्षायान इनक्लेव अरगोड़ा लिखा गया. वहीं, मृतका मधु कुमारी के नाम से 50 हजार का चेक भी जारी कर दिया.

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राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व गृह मंत्री को भेजा पत्र

यह देख श्याम वर्मा ने डीसी कार्यालय को इमेल भेज बताया कि मृतक के नाम के स्थान पर स्वयं उनका नाम दर्ज है, जबकि वहां पत्नी का नाम स्व मधु कुमारी होना चाहिए. उन्होंने पुन: छह अप्रैल 2023 को रिमाइंडर भेजा. लेकिन मधु कुमारी के नाम से जारी अनुदान का चेक एसबीआइ एजी ऑफिस कांप्लेक्स में लिस्ट के साथ भेज दिया गया. तब श्याम कुमार ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व गृह मंत्री को पत्र भेज उनका नाम मृतक सूची से हटाने का आग्रह किया. इसके बाद 24 अप्रैल को डीसी कार्यालय के अपर समाहर्ता ने संशोधित आदेश जारी किया, जिसमें मृतक का नाम सुधार कर स्व मधु कुमारी किया गया.

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