मोदी सरनेम केस : निचली अदालत के आदेश के खिलाफ झारखंड हाइकोर्ट पहुंचे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 19 May 2023 7:43 PM
कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने झारखंड हाइकोर्ट में क्वैशिंग याचिका दायर कर रांची के एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश को चुनाैती दी है. उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर मानहानि से जुड़े मामले में निचली अदालत में सशरीर उपस्थिति से छूट देने की मांग की है.
कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने झारखंड हाइकोर्ट में क्वैशिंग याचिका दायर कर रांची के एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश को चुनाैती दी है. उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर मानहानि से जुड़े मामले में निचली अदालत में सशरीर उपस्थिति से छूट देने की मांग की है. निचली अदालत ने तीन मई को उनकी याचिका को खारिज कर दिया था. प्रार्थी राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता दीपांकर ने बताया कि सीआरपीसी की धारा-205 के तहत दायर याचिका को निचली अदालत ने खारिज कर दिया था.
उन्होंने निचली अदालत में उपस्थिति से छूट का आग्रह करते हुए कहा था कि इस मामले में कार्यवाही के दौरान उन्हें उपस्थिति से छूट दी जाये. अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति देने का आग्रह किया गया है. एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है. उल्लेखनीय है कि मोदी सरनेम पर राहुल गांधी द्वारा की गयी आपत्तिजनक टिप्पणी से आहत होकर शिकायतकर्ता प्रदीप मोदी ने रांची सिविल कोर्ट में मानहानि का मामला दायर किया है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










