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मनी लाउंड्रिंग के मामले में छवि रंजन की जमानत याचिका पर आंशिक सुनवाई

Updated at : 13 Apr 2024 12:35 AM (IST)
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मनी लाउंड्रिंग के मामले में छवि रंजन की जमानत याचिका पर आंशिक सुनवाई

झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन की बिक्री से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की ओर से दायर जमानत याचिका पर आंशिक सुनवाई की.

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रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन की बिक्री से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की ओर से दायर जमानत याचिका पर आंशिक सुनवाई की. अब अगले सप्ताह याचिका पर सुनवाई होगी. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी छवि रंजन ने जमानत याचिका दायर कर चेशायर होम रोड स्थित जमीन की अवैध बिक्री से जुड़े मामले में जमानत देने की मांग की है. इडी ने इस मामले में इसीआइआर-5/ 2023 दर्ज किया है. रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, व्यवसायी अमित कुमार अग्रवाल, प्रेम प्रकाश सहित 10 आरोपियों के खिलाफ इडी ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया है. 13 अप्रैल 2023 को इडी ने छवि रंजन व बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक सहित 18 लोगों के 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी. इस दौरान बड़ी संख्या में जमीन की फर्जी डीड, मुहर सहित अन्य कागजात बरामद किया था. इसके बाद 14 अप्रैल 2023 को इडी ने सात आरोपियों को गिरफ्तार किया था. बाद में संलिप्तता के आधार पर इडी ने चार मई 2023 को रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को गिरफ्तार किया था.

तलहा खान की जमानत याचिका खारिज

रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सेना के कब्जेवाली जमीन की अवैध बिक्री से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी तलहा खान की जमानत याचिका खारिज कर दी है. शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए अदालत ने प्रार्थी को राहत देने से इनकार कर दिया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी तलहा खान ने इडी की विशेष अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद हाइकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने तलहा खान को 13 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार किया था.

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