Liquor Shops: झारखंड में जिलास्तर पर तय होगी शराब दुकानों की संख्या, JSBCL करेगा राजस्व निर्धारण

Author Rupali das
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शराब (सांकेतिक तस्वीर)

Liquor Shops: झारखंड में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने एक अधिसूचना जारी की है. राज्य में जिलास्तर पर शराब दुकानों की संख्या तय होगी. 1 सितंबर 2025 से नयी उत्पाद नीति लागू होगी. इसके बाद खुदरा शराब दुकानों का संचालन निजी संचालक करेंगे.

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Liquor Shops: झारखंड में नयी उत्पाद नीति के तहत शराब दुकानों की संख्या जिलास्तर पर तय की जायेगी. फिलहाल, पूरे राज्य में कुल 1453 शराब दुकानें हैं. जानकारी के अनुसार, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने नयी उत्पाद नीति लागू करने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है. इसके बाद जिलास्तर पर इसकी तैयारी शुरू कर दी गयी है.

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कौन करेगा राजस्व निर्धारण

वहीं, दुकानों के राजस्व का निर्धारण जेएसबीसीएल द्वारा किया जायेगा. जेएसबीसीएल ने इसकी भी प्रक्रिया शुरू कर दी है. एक दुकान से मिलने वाले राजस्व के निर्धारण के बाद दुकानों के बंदोबस्ती की प्रक्रिया शुरू की जायेगी. दुकानों की बंदोबस्ती को लेकर सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है. इसकी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी. इधर, राज्य की शराब दुकानों का ऑडिट कार्य लगभग पूरा हो गया है. ऑडिट के बाद 560 दुकानों का संचालन भी शुरू हो गया है.

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1 सितंबर से लागू होगी नयी उत्पाद नीति

मालूम हो कि झारखंड में 1 सितंबर से नयी उत्पाद नीति लागू की जायेगी. इस संबंध में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है. नयी उत्पाद नीति लागू होने के बाद खुदरा शराब दुकानों का संचालन निजी संचालकों द्वारा किया जायेगा. जल्द ही जिलास्तर पर दुकानों की लिस्ट जारी की जायेगी. इसके साथ ही जिलों द्वारा राजस्व को लेकर भी आंकड़ा जारी किया जायेगा.

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