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Ranchi News : आरओ वाटर प्लांट चलाने के लिए दो अप्रैल तक निगम से लेना होगा लाइसेंस

तीन माह में लाइसेंस नहीं लेने वाले प्लांटों को निगम करेगा सील

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रांची. राजधानी रांची में आरओ वाटर प्लांट चलाने के लिए प्लांट संचालक को रांची नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा. इसके लिए पांच हजार रुपया रजिस्ट्रेशन शुल्क व 20 हजार रुपया वार्षिक शुल्क के रूप में जमा करना होगा. इस संबंध में गुरुवार को उप प्रशासक द्वारा आदेश जारी किया गया है. जारी आदेश में सभी प्लांट संचालकों से कहा गया है कि अगर वे तीन माह के अंदर लाइसेंस नहीं लेते हैं, तो निगम ऐसे प्लांट को सील करने की कार्रवाई करेगा.

रजिस्ट्रेशन के लिए इन कागजातों की है जरूरत

वाटर प्लांट के रजिस्ट्रेशन के लिए प्लांट संचालक को आधार कार्ड, कंपनी या फर्म रजिस्ट्रेशन का कागजात, बिजली बिल, होल्डिंग रसीद, केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकार का एनओसी व रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कागजात जमा करना होगा. सारे कागजातों की जांच के बाद निगम संबंधित प्लांट को लाइसेंस जारी करेगा.

ड्राइ जोन में नहीं खुलेगा वाटर प्लांट

लाइसेंस जारी करने की इस प्रक्रिया को चार कैटेगरी में बांटा गया है. इसके तहत सेफ जोन जहां पानी की किल्लत नहीं है. वहां लाइसेंस आसानी से दिया जायेगा. सेमी क्रिटिकल जोन में मार्च 2026 तक प्लांट संचालन का लाइसेंस दिया जायेगा. वहीं क्रिटिकल जोन में मार्च 2025 के लिए लाइसेंस जारी किया जायेगा. वहीं ड्राइ जोन जहां पानी के लिए लोगों को गर्मी के दिनों में परेशान होना पड़ता है. वहां किसी भी वाटर प्लांट को संचालित करने का लाइसेंस नहीं दिया जायेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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