जेएसएससी सीजीएल पर आज की सुनवाई पूरी, जानें क्या हुआ झारखंड हाईकोर्ट में

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Jharkhand High Court

JSSC-CGL Hearing in Jharkhand High Court: जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा में कथित तौर पर हुई गड़बड़ी के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हो गई. सरकार के वकील ने कोर्ट से 4 सप्ताह का समय मांगा.

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JSSC-CGL Hearing in Jharkhand High Court|रांची, राणा प्रताप : जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पर झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई. सरकार की ओर से झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन कोर्ट में उपस्थित हुए. उन्होंने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि सीआईडी शिकायतों की जांच कर रही है. परीक्षार्थियों और अन्य शिकायतकर्ताओं ने जो प्रमाण दिए हैं, सीआईडी की टीम ने उसे जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब में भेजा है. जांच रिपोर्ट आने में अभी समय लगेगा. इसलिए 4 सप्ताह का समय दिया जाए. झारखंड सरकार के वकील का पक्ष सुनने के बाद जज ने मामले की सुनवाई 26 मार्च तक स्थगित कर दी. अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी.

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सुनवाई पूरी होने तक जारी रहेगी परीक्षा परिणाम पर रोक

चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने प्रकाश कुमार व अन्य की याचिका पर सुनवाई की. झारखंड सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की ओर से संजय पिपरवार ने अपना पक्ष रखा. जब तक मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक परीक्षा के परिणाम पर रोक जारी रहेगी. 17 दिसंबर 2024 को हुई पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने परीक्षा परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी थी.

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विस्तृत रिपोर्ट के लिए महाधिवक्ता ने मांगा 4 सप्ताह का समय

बुधवार को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में महाधिवक्ता ने कहा कि सीआईडी ने साक्ष्यों को फॉरेंसिक साइंस लैब में भेजा है. उसकी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही वह कोर्ट में विस्तृत जांच रिपोर्ट सबमिट कर पाएंगे. डिटेल रिपोर्ट देने के लिए उन्होंने 4 सप्ताह का कोर्ट से समय मांगा. महाधिवक्ता की अपील को चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने स्वीकार कर लिया और सुनवाई की अगली तारीख 26 मार्च 2025 मुकर्रर कर दी.

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21-22 सितंबर 2024 को हुई थी जेएसएससी-सीजीएल की परीक्षा

जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 21 और 22 सितंबर 2024 को हुई थी. परीक्षा से पहले पेपर लीक करने का आरोप जेएसएससी पर लगा था. प्रकाश कुमार और अन्य ने आरोप लगाया था कि जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा में धांधली हुई है. याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा को रद्द करने और पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की अपील की है. 17 दिसंबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने परीक्षा का रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी थी. कहा था कि जब तक कोर्ट की ओर से कोई आदेश पारित नहीं हो जाता, तब तक रिजल्ट जारी नहीं करें.

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