Jharkhand news : स्कूलों के पास जंकफूड और आइसक्रीम बेचना अब होगा गैरकानूनी
Author : Prabhat Khabar News Desk Published by : Prabhat Khabar Updated At : 15 Oct 2020 8:41 AM
सरकारी और निजी स्कूलों के कैंपस और कैंपस के 50 मीटर की परिधि में चाउमिन, समाेसा, पानीपुरी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम व फास्ट फूड बेचने पर प्रतिबंध
रांची : जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के कैंपस और कैंपस के 50 मीटर की परिधि में चाउमिन, समाेसा, पानीपुरी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम व फास्ट फूड व अन्य वसायुक्त खाद्य पदार्थ बेचने पर रांची जिला प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया है. इसे लेकर बुधवार को सदर एसडीओ ने आदेश जारी किया.
आदेश में कहा गया है कि सभी स्कूल संचालक अपने मुख्य गेट पर इसका नोटिस चिपकायेंगे. इसके बाद भी अगर कोई ऐसे सामान की बिक्री करता है, तो उन दुकानों के खिलाफ जिला प्रशासन कानूनी कार्रवाई करेगा. स्कूल कैंपस में वैसे खाद्य पदार्थ , जिसमें ज्यादा फैट व तेल, नमक की मात्रा व मीठा अधिक हो, उनके बेचने पर रोक लगायी गयी है.
आदेश में यह भी कहा गया है कि जिन चीजों पर प्रशासन ने बैन लगाया है, एेसी चीजों के पोस्टर, बैनर व होर्डिंग भी स्कूल कैंपस के 50 मीटर के दायरे में नहीं लगाये जा सकते हैं. अगर किसी ने लगा कर रखा है, तो स्वेच्छा से हटा ले.
शहर के सभी मिठाई दुकानदारों को निर्देश दिया गया है कि वह खुले में बेची जानेवाली मिठाइयों के पैकेट पर भी मैन्यूफैक्चरिंग डेट का टैग लगायें. साथ ही कब तक मिठाई सुरक्षित रहेगी, इसकी तिथि भी लगायें. इसके अलावा एफएसएसएआइ के दिशा-निर्देश के आलोक में शुद्ध सरसों तेल बेचने का आदेश दिया गया है. सभी से कहा गया है कि सरसों तेल में किसी प्रकार का मिश्रण नहीं होना चाहिए.
स्कूल संचालक मुख्य गेट पर नोटिस चिपकायेंगे
कोई ऐसे सामान की बिक्री करता है, तो उन दुकानों पर कानूनी कार्रवाई होगी
posted by : sameer oraon
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