बिजली बिल को लेकर राज्य के ग्रामीण बकायेदारों को राहत, वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू, जानें इसके फायदे

Updated at : 05 Jun 2021 7:13 AM (IST)
विज्ञापन
Electricity

Electricity

रांची के रुक्का डैम में फ्लोटिंग सोलर संयंत्र स्थापित करने का फैसला किया. कैबिनेट की शुक्रवार को हुई बैठक में कुल 38 प्रस्तावों पर सहमति हुई.

विज्ञापन

One time Settlement In Electricity Bill in Jharkhand रांची : कैबिनेट ने ग्रामीण घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत राहत प्रदान करने की मंजूरी दी है. राज्य में शराब के थोक व्यापार पर झारखंड बिवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के एकाधिकार को समाप्त करते हुए निजी व्यवसायियों, कंपनियों और एजेंसियों के भी हिस्सा लेने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी.

रांची के रुक्का डैम में फ्लोटिंग सोलर संयंत्र स्थापित करने का फैसला किया. कैबिनेट की शुक्रवार को हुई बैठक में कुल 38 प्रस्तावों पर सहमति हुई.

डीपीएस में छूट पर होगा विचार :

कैबिनेट ने झारखंड बिजली वितरण निगम के ग्रामीण उपभोक्ताओं को वन टाइम सेटलमेंट के तहत अधिकतम चार मासिक किस्त में बकाया जारी करने पर कुल डीपीएस माफ करने का फैसला किया. विवादित बिलों के निपटान के मामलों में विवाद की तिथि से 31 मार्च 2021 की अवधि तक डीपीएस में छूट पर विचार किया जायेगा.

जिन मामलों में पहले से एफआइआर किया जा चुका है, उनको योजना का लाभ नहीं मिलेगा. मंत्रिपरिषद ने झारखंड मदिरा की भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की. पूर्व निर्धारित नियमों के मुताबिक राज्य में शराब की थोक बिक्री पर झारखंड बिवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेएसबीसीएल) का विशेषाधिकार था.

कैबिनेट ने यह विशेषाधिकार समाप्त करते हुए शराब की थोक बिक्री निजी व्यवसायियों, कंपनियों व एजेंसियों के माध्यम से भी करने पर सहमति दी. मंत्रिपरिषद ने राज्य में स्थित जलाशयों पर फ्लोटिंग सोलर संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया.

राजधानी के गेतलसूद डैम में 100 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की. केंद्र सरकार के द्वारा 175 गीगावाट ( एक हजार मेगावाट) नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को वर्ष 2022 तक विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है. जिसमें 100 गीगावाट सोलर पावर से उत्पादन करने का लक्ष्य है.

  • वन टाइम सेटलमेंट योजना मंजूर

  • अधिकतम चार मासिक किस्त में जमा कर सकेंगे बकाया

  • बिल में से डीपीएस (विलंब चार्ज) घटा दिया जायेगा

  • जिन मामलों में एफआइआर हो गया हो, उनमें नहीं मिलेगा इसका लाभ

  • विभागों में फेरबदल का फैसला

Posted By : Sameer Oraon

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola