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सांसदों और विधायकों के आपराधिक मामलों का झारखंड हाईकोर्ट ने CBI से मांगा ब्योरा, दो हफ्ते का दिया समय

चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने सीबीआइ को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

झारखंड हाइकोर्ट ने सांसदों-विधायकों के खिलाफ जारी आपराधिक मामलों में सीबीआइ से जवाब मांगा है. अदालत ने सीबीआइ पूछा है कि कितने सांसदों और विधायकों के खिलाफ सीबीआइ कोर्ट में मामले लंबित हैं. कितने का ट्रायल पूरा हो गया है और कितने में आरोप पत्र दाखिल हुए हैं. कितने मामलों में अनुसंधान चल रहा है.

दो सप्ताह में जवाब देने का निर्देश :

चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने सीबीआइ को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. सांसदों और विधायकों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों के जल्द निष्पादन के लिए हाइकोर्ट में सुनवाई चल रही है.

सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ लंबित मामलों का एक साल में निष्पादन करने का निर्देश दिया है. इसके बाद हाइकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था. इस मामले में दो जनहित याचिका भी दायर की गयी है. सोमवार को अदालत ने सभी को टैग करते हुए सुनवाई की.

इडी दाखिल कर चुका है जवाब

पूर्व में इस मामले के दौरान प्रार्थी की ओर से बताया गया था कि सांसद-विधायकों के खिलाफ सीबीआइ और इडी कोर्ट में भी मामले लंबित हैं. इस पर अदालत ने इडी और सीबीआइ दोनों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था. इडी की ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया है, जबकि सीबीआइ ने जवाब दाखिल नहीं किया.

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