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झारखंड हाईकोर्ट ने न्यूक्लियस मॉल मामले में ईडी को स्टेटस रिपोर्ट देने का दिया आदेश, 4 सप्ताह में दें जवाब

Updated at : 12 Sep 2023 6:14 AM (IST)
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झारखंड हाईकोर्ट ने न्यूक्लियस मॉल मामले में ईडी को स्टेटस रिपोर्ट देने का दिया आदेश, 4 सप्ताह में दें जवाब

झारखंड हाईकोर्ट ने न्यूक्लियस मॉल मामले में ईडी को स्टेटस रिपोर्ट देने का आदेश दिया. हाईकोर्ट ने चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है. सोमवार को न्यूक्लियस मॉल बिल्डिंग को नक्शा के अनुसार नहीं बनाने व ट्रैफिक की समस्या को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की.

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Jharkhand news: झारखंड हाइकोर्ट ने सरकुलर रोड स्थित न्यूक्लियस मॉल बिल्डिंग को नक्शा के अनुसार नहीं बनाने व ट्रैफिक की समस्या को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दाैरान प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को जवाब दायर करने के लिए समय प्रदान किया. खंडपीठ ने इडी से माैखिक रूप से पूछा कि न्यूक्लियस मॉल के मामले में भी जांच हो रही है क्या. स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के लिए चार सप्ताह का समय प्रदान किया.

समय देने का आग्रह किया

इससे पूर्व रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव ने पक्ष रखा. उन्होंने खंडपीठ को बताया कि शपथ पत्र दायर कर दी गयी है. ईडी की ओर से अधिवक्ता एके दास ने शपथ पत्र दायर करने के लिए समय देने का आग्रह किया. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने पैरवी की, जबकि प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने पक्ष रखा.

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बिल्डिंग नियमों के अनुकूल नहीं है न्यूक्लियस मॉल

उल्लेखनीय है कि प्रार्थी पंकज कुमार यादव ने जनहित याचिका दायर की है. उन्होंने याचिका में कहा है कि न्यूक्लियस मॉल बिल्डिंग नियमों के अनुकूल नहीं बना है. न्यूक्लियस मॉल जिस जमीन पर बनी है, उसमें कुछ सरकारी जमीन पर कब्जा कर उसका व्यवसायिक उपयोग हो रहा है. मॉल के पास हमेशा ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न हो जाती है. प्रार्थी ने पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है.

विष्णु अग्रवाल की जमानत पर सुनवाई आज

जमीन घोटाले में आरोपी व्यवसायी विष्णु अग्रवाल की जमानत याचिका पर ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में सुनवाई हुई. इस दौरान ईडी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया. इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 12 सितंबर को निर्धारित की. अपनी जमानत याचिका में विष्णु अग्रवाल ने कहा है कि इस पूरे केस में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है. उन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत देने की मांग की है. फिलहाल विष्णु अग्रवाल का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्हें रिम्स के कैदी वार्ड में भर्ती किया गया है. उल्लेखनीय है कि व्यवसायी विष्णु अग्रवाल को जमीन घोटाला मामले में ईडी ने 31 जुलाई को गिरफ्तार किया था.

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अवैध खनन मामले में विजय हांसदा ने अदालत में दर्ज कराया बयान

दूसरी ओर, साहिबगंज में 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले के तहत नींबू पहाड़ पर हुए अवैध खनन को लेकर विजय हांसदा ने सोमवार को एसडीजेएम आलोक कुमार सिंह की अदालत में धारा-164 के तहत बयान दर्ज कराया. विजय हांसदा अवैध खनन की जांच में ईडी का गवाह भी है. मालूम हो कि विजय हांसदा ने साहिबगंज एससी/एसटी थाना में पंकज मिश्रा सहित अन्य लोगों पर मारपीट, छिनतई व आर्म्स एक्ट का मामला (कांड संख्या 06/2022) दर्ज कराया था. ज्ञात हो कि अब इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है.

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