झारखंड हाईकोर्ट का JSSC को निर्देश, शपथ पत्र में टेबुलर चार्ट में दें अनुशंसित अभ्यर्थियों का डाटा

Jharkhand High Court
Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी (झारखंड कर्मचारी चयन आयोग) को निर्देश दिया है कि शपथ पत्र में अनुशंसित अभ्यर्थियों का डाटा टेबुलर चार्ट में दें. यह मामला परीक्षा में अधिक अंक लाने के बावजूद अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं होने का है. जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने आदेश दिया कि इस मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह के बाद होगी.
Jharkhand High Court: रांची, राणा प्रताप-झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2016 के तहत नियुक्ति को लेकर दायर 250 से अधिक विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) का पक्ष सुना. पक्ष सुनने के बाद अदालत ने जेएसएससी को नियुक्ति के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों, रिक्त पदों से संबंधित प्रस्तुत टेबुलर चार्ट को शपथ पत्र के माध्यम से दायर करने का निर्देश दिया.
झारखंड हाईकोर्ट का जेएसएससी को निर्देश
झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि शपथ पत्र में यह बताया जाए कि सोनी कुमारी की याचिका में स्टे ऑर्डर से लेकर सुप्रीम कोर्ट के सत्यजीत कुमार के एसएलपी के फैसले तक कितने अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई? इनकी नियुक्ति की तिथि, स्कोर कार्ड, विषय व कोटि से संबंधित टेबुलर चार्ट के रूप में प्रस्तुत की जाए. इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए दो सप्ताह के बाद की तिथि निर्धारित करने को कहा. इससे पूर्व जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने नियुक्तियों से संबंधित डाटा टेबुलर चार्ट में पेश किया, जिसे अदालत ने शपथ पत्र में दाखिल करने को कहा. वहीं प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता, अधिवक्ता कुणाल चंद्र सुमन ने पक्ष रखा.
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17,572 पदों पर नियुक्ति के लिए शुरू हुई थी प्रक्रिया
प्रार्थी मीना कुमारी व अन्य की ओर से 250 से अधिक अलग-अलग याचिकाएं दायर की गयी हैं. जेएसएससी ने वर्ष 2016 में हाईस्कूल शिक्षक के 17,572 पदों पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू की थी. कोर्ट के आदेश के बाद जेएसएससी ने 26 विषयों का स्टेट मेरिट लिस्ट जारी किया था.
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By Guru Swarup Mishra
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