सिविल जज परीक्षा का पीटी रिजल्ट करें जारी, झारखंड हाईकोर्ट का जेपीएससी को निर्देश

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Jharkhand High Court

Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रतियोगिता परीक्षा मामले में अभ्यर्थियों का पीटी का रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने कहा कि जेपीएससी उनका रिजल्ट तीन सप्ताह के अंदर प्रकाशित करे. इबीसी-वन और बीसी-टू के अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की थी.

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Jharkhand High Court: रांची, राणा प्रताप-झारखंड हाईकोर्ट ने सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की. सुनवाई पूरी होने के बाद खंडपीठ ने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) को रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों की प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) का रिजल्ट उनकी कोटि के तहत प्रकाशित करने का निर्देश दिया. झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि अभ्यर्थी इबीसी-वन व बीसी-टू कैटेगरी के हैं तथा कट ऑफ मार्क्स से उन्हें अधिक अंक हासिल हुआ है. इसलिए जेपीएससी उनका रिजल्ट तीन सप्ताह के अंदर प्रकाशित करे.

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पीटी का रिजल्ट जारी हो-अधिवक्ता


इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता राजेश कुमार ने पैरवी की. उन्होंने खंडपीठ को बताया कि रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तथा अपनी कोटि के कट ऑफ से अधिक मार्क्स प्राप्त किया है. ऐसे में उनका पीटी का रिजल्ट जारी किया जाना चाहिए. उन्होंने जेपीएससी को निर्देश देने का आग्रह किया. वहीं जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने पक्ष रखा. प्रार्थी संजीता कुमारी, जुली परवीन व लक्ष्मी कुमारी की ओर से याचिका दायर की गयी थी. उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी करने की मांग की थी.

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