Jharkhand High Court: सहायक आचार्य परीक्षा मामले में JSSC पर झारखंड हाईकोर्ट नाराज, 2 जुलाई को अगली सुनवाई

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Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ सोमवार को जेएसएससी (झारखंड कर्मचारी चयन आयोग) पर नाराज दिखी. शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की प्रगति रिपोर्ट पर खंडपीठ ने जेएसएससी को निर्देश दिया कि समय सीमा निर्धारित करते हुए शपथ पत्र दायर करें. इस मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी. अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गयी है.

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Jharkhand High Court: रांची, राणा प्रताप-झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में सोमवार को प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. खंडपीठ ने प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रगति रिपोर्ट पर नाराजगी जाहिर की. खंडपीठ ने कहा कि जेएसएससी (झारखंड कर्मचारी चयन आयोग) निर्धारित शेड्यूल से काफी पीछे चल रहा है. जेएसएससी को समय सीमा निर्धारित करते हुए शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया गया. इस मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई (बुधवार) को होगी.

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जेएसएससी से खंडपीठ नाराज


झारखंड हाईकोर्ट ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति मामले में जेएसएससी पर नाराजगी जाहिर की. प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रगति रिपोर्ट पर खंडपीठ नाराज दिखी. जेएसएससी ने पहले 26,000 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए समयसीमा देने का आग्रह किया था, लेकिन उसके अनुसार भी नियुक्ति प्रक्रिया में प्रगति नहीं हुई.

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JSSC को हाईकोर्ट का निर्देश


झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए JSSC को समय सीमा निर्धारित कर शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया.

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