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झारखंड में कोरोना से बचाव के लिए नयी गाइडलाइन जारी, इन नियमों का पालन नहीं हुआ तो होगी कार्रवाई

Updated at : 21 Jun 2022 9:21 AM (IST)
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झारखंड में कोरोना से बचाव के लिए नयी गाइडलाइन जारी, इन नियमों का पालन नहीं हुआ तो होगी कार्रवाई

झारखंड में मेला और जुलूस पर लगी रोक हटा ली गयी है. सोमवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में यह निर्णय लिया गया है. यानी अब रांची समेत पूरे राज्य में भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा व देवघर-बासुकिनाथ में श्रावणी मेला का आयोजन हो सकेगा.

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रांची : कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए झारखंड सरकार ने नयी गाइडलाइन जारी कर दी है. इसके तहत अब राज्य में मेला और जुलूस की अनुमति मिल गयी है. इससे अब रथ यात्रा व श्रावणी मेले के आयोजन होने का रास्ता साफ हो गया है. किसी भी कार्यक्रम में निर्धारित व्यक्तियों की संख्या भी समाप्त कर दी गयी है. लेकिन सार्वजनिक जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करना जरूरी है. ये फैसला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लिया गया. आपदा प्रबंधन के सचिव अमिताभ कौशल ने इसकी जानकारी दे दी है

उन्होंने बताया कि कोरोना का प्रसार न हो इसलिए राज्य में कार्यस्थल, सार्वजनिक स्थान और बंद स्थानों पर मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा. सोशल डिस्टैंसिंग के पालन पर भी जोर दिया गया है. कोविड-19 से बचाव को लेकर सोमवार को मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के हस्ताक्षर से आपदा प्रबंधन विभाग ने आदेश व एसओपी जारी किया. स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, ट्रेनिंग सेंटर, होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, मॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, योगा सेंटर और कार्य व धार्मिक स्थलों पर क्या एहतियात बरतना है, इसे लेकर दिशानिर्देश दिया गया है. बताया गया कि निर्देशों का पालन नहीं करने पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और आइपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई होगी.

आपदा प्रबंधन विभाग ने दिये निर्देश :

सार्वजनिक और कार्यस्थल पर सोशल डिस्टैंसिंग जरूरी, काम करनेवाले स्थानों पर सैनिटाइजर और हैंडवॉश जरूरी. कैंपस में विद्यार्थियों की अधिक भीड़ नहीं हो, इसके लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन या दोनों मोड में कक्षाओं का संचालन करना है. क्लास रूप में सोशल डिस्टेंस (सामाजिक दूरी) बनाकर रखना है. क्लास रूम में विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं रहेगी. क्लास रूम सहित कैंपस में सैनिटाइजेशन करना आवश्यक है.

कॉलेज व विवि स्कूलों के लिए

विद्यालय में समुचित साफ-सफाई करने का निर्देश. स्कूल में फर्नीचर की सफाई और कीटाणुरहित करने की व्यवस्था करनी होगी. स्कूल के सभी कमरे हवादार होने चाहिए. स्कूल वाहनों के परिचालन से पहलेउसका सैनिटाइजेशन सुनिश्चित करना होगा. डेस्क पर छात्रों के बीच छह फीट की दूरी का पालन करना है.

होटल एवं रेस्टोरेंट

हैंड सैनिटाइजर व थर्मल स्कैनर का प्रयोग प्रवेश द्वार पर करना है. होटल व रेस्टोरेंट कर्मी को फेस कवर व मास्क पहनना है. बैठने के लिए दूरी का पालन जरूरी. रेस्तरां में बैठने की क्षमता के 50% से अधिक की अनुमति नहीं होगी. कपड़े की नैपकिन की जगह डिस्पोजेबल पेपर नैपकिन का उपयोग करना है.

शॉपिंग मॉल

सामाजिक दूरी का पालन कराना होगा. ग्राहकों के लिए फेस कवर या मास्क जरूरी. परिसर में थूकना मना. शॉपिंग मॉल में फेस कवर या मास्क पहनना जरूरी. पार्किंग स्थल और परिसर के बाहर उचित भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था करनी होगी. एयर कंडीशनिंग और वेंटिलेशन की व्यवस्था का पालन करना होगा.

Posted By: Sameer Oraon

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